गब्बर सिंह से मकान खाली करा कर वादी को दे, हाई कोर्ट का एसपी बहराइच को निर्देश-

Estimated read time 1 min read

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह और उसके गिरोह द्वारा कब्जा किये गए एक घर को खाली कराकर मामले के वादी को सिपुर्द करने का आदेश एसपी बहराइच को दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एसपी सुनिश्चित करें कि कोई उस मकान पर अवैध कब्जा न कर सके। इस मामले की अगली सुनवाई छह जून होगी।

उक्त आदेश अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने गब्बर सिंह के आदमी कहे जाने वाले महेंद्र सिंह उर्फ अभय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने दलील दी कि अभियुक्त गब्बर सिंह गिरोह का है। जिस पर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

क्या था मामला –

प्रस्तुत मामले के वादी का आरोप है कि बहराइच के डिगिहा तिराहे स्थित मकान पर अभियुक्त ने जबरन कब्जा किया है। कहा गया कि अभियुक्त ने गब्बर सिंह के लिए ही वादी के मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वादी का मकान अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे सिपुर्द करने का आदेश दिया।

साथ ही कोर्ट ने एसपी को यह भी आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि कोई उस मकान पर अवैध कब्जा न कर सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि उक्त मकान के बाबत किसी अदालत द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित है तो वह कोई कार्रवाई न की जाए।

ALSO READ -  हाई कोर्ट के इतिहास का पहला मामला, जब एक वकील ने दूसरे वकील का फर्जी हस्ताक्षर और शपथ पत्र बनाकर जनहित याचिका दायर की, मुख्य न्यायधीश ने लिया सज्ञान -

कोर्ट ने आदेश की प्रति एसपी को भेजते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून की तिथि नियत की है।

You May Also Like