कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CrPC 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए देरी से सुनवाई के आधार पर जमानत पर किया रिहा-SC

कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CrPC 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए देरी से सुनवाई के आधार पर जमानत पर किया रिहा-SC

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दोहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केर्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआरपीसी की धारा 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए देरी से सुनवाई के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया है।

ऐसा करते समय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 436A के तहत शक्ति का प्रयोग प्रथम दृष्टया न्यायालय को करना होगा।

केर्कर द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश की आलोचना की गई थी, जिसमें विलंबित मुकदमे के आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था। केरकर को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा, “इस मामले के तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता 26 मई 2024 को 31⁄2 साल की कैद पूरी कर लेगा। इस प्रकार, वह निर्धारित सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लेगा। इस मामले में आरोप तय नहीं होने के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है. इस न्यायालय ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436ए पीएमएलए के तहत एक मामले पर भी लागू होगी। लेकिन अदालत अभी भी इस आधार पर राहत देने से इनकार कर सकती है जैसे कि आरोपी के कहने पर मुकदमे में देरी हुई थी। जैसा कि पहले कहा गया है, यहां अपीलकर्ता के लिए मुकदमे में देरी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आरोप भी तय नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऐसी कोई अन्य परिस्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है जो हमें अपीलकर्ता को सीआरपीसी की धारा 436ए का लाभ देने से इनकार करने के लिए मजबूर करेगी।”

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वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि एएसजी एसवी राजू प्रतिवादी-ईडी की ओर से पेश हुए।

न्यायालय ने विजय मदनलाल के फैसले के पैरा 416 पर अपना जोर दिया, जो इस प्रकार था, “भारत संघ ने भी अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में त्वरित सुनवाई और न्याय तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी और, इस प्रकार, प्रस्तुत किया कि सीमित स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के मामले में जमानत का अधिकार दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1973 संहिता की धारा 436ए 2002 अधिनियम के अधिनियमन के बाद डाली गई थी 1973 संहिता की धारा 436ए से राहत देने से इनकार करना उचित नहीं होगा, जो कि 2002 अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के लिए लाभकारी प्रावधान है, हालाँकि, 1973 संहिता की धारा 436ए, जमानत का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करती है। 1973 संहिता की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का मामला, किसी मामले की वास्तविक स्थिति में, न्यायालय अभी भी आधार के कारण राहत देने से इनकार कर सकता है, जैसे कि जहां अभियुक्त के कहने पर मुकदमे में देरी हुई हो।

केरकर को 27 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले 7 मार्च, 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू होने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आरोप तय नहीं हुए हैं। “इन तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता 27 मई 2024 को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत पर छूटने का हकदार होगा। इसलिए, कार्यवाही की बहुलता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 27 मई 2024 को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।”, कोर्ट ने कहा।

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उच्च न्यायालय ने कहा था, “यहां ऊपर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत राहत देने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। आवेदक को. हालाँकि, श्री वेनेगावकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएल अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है और इसलिए, जब भी उक्त अवधि समाप्त होगी, आवेदक स्वतंत्र होगा। सीआरपीसी की धारा 436ए के मद्देनजर उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना करना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कारावास की न्यूनतम अवधि के आधे से अधिक अवधि तक हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रहने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय अभी भी अभियुक्त के कहने पर मुकदमे में देरी जैसे आधारों पर राहत देने से इनकार कर सकता है।

तदनुसार, अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया और विशेष अदालत को जमानत देने के लिए नियम और शर्तें तय करने वाला एक औपचारिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

वाद शीर्ष – अजय अजीत पीटर केरकर बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य।

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