दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है या नहीं?
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने मामले में नोटिस जारी किया, परंतु याचिकाकर्ता पति पर 45 दिनों के भीतर पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण के बकाया का 50% जमा करने की शर्त पे।
उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि एक महिला जो अनपढ़ थी और उसके पास सहारा का कोई साधन नहीं था और वह उसी घर में रहती थी जहां उसका पति था, ऐसी स्थिति में असहाय हो सकती है।
मामले की पुनः सुनवाई हेतु 10 फरवरी, 2022 को निश्चित की गई है।
याचिकाकर्ता के पति सेवानिवृत्त दिल्ली परिवहन निगम (DTC) बस सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) थे, जिन्हें 30,042 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी। वह एक विधुर था, और प्रतिवादी की पत्नी तलाकशुदा थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2018 में, उसने अपनी पत्नी को अपनी ग्रेच्युटी राशि में से 5 लाख एकमुश्त राशि भेजी, जिसे उसने कथित तौर पर एक साल में बर्बाद कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे पता चलता है कि उसने लापरवाही नहीं की।
याचिका के अनुसार, उसकी पत्नी ने दिसंबर 2020 में उससे और पैसे मांगना शुरू कर दिया और कथित तौर पर मना करने पर उसे भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी।
उसके बाद उसने एक भरण-पोषण याचिका के साथ-साथ क्रमशः 60,000 और 30,000 की राशि में अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया।
फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को 10,000 रुपय का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
इस संबंध में, याचिका में कहा गया है, “आक्षेपित आदेश ने, अन्य बातों के साथ, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत केस-कानूनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी के अलग रहने पर ही धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की जा सकती है।
यची ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी अभी भी याचिकाकर्ता के घर में रह रही है और वह याचिकाकर्ता द्वारा उसकी सभी जरूरतों और खर्चों को पूरा किया जाता है, परिवार अदालत ने उसे अस्थायी रखरखाव की अनुमति दी।
इन आधारों पर, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि पारिवारिक न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए और निचली अदालत के समक्ष भरण-पोषण की कार्यवाही समाप्त की जाए।