‘मृत्यु पूर्व दिए गए बयान’ आरोपी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां (बयान की) सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जाता है, हत्या के शिकार व्यक्ति के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान आरोपी की सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।” उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को 2014 में तीन लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई।

मृत्युपूर्व बयानों पर भरोसा करते समय “अत्यधिक सावधानी” बरतने का आह्वान करते हुए – जिस पर अदालतें सत्यता का अनुमान लगाती हैं – अदालत ने मृत्युपूर्व बयानों पर कानूनी सिद्धांत पर भी विचार किया और इस विश्वास को स्पष्ट किया कि मृत्यु शय्या पर पड़ा कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा।

अदालत ने कहा-

मृत्यु से पहले दिया गया बयान “…सच्चा होने का अनुमान रखते हुए, पूरी तरह से विश्वसनीय होना चाहिए और आत्मविश्वास जगाने वाला होना चाहिए” और यदि “इसकी सत्यता पर कोई संदेह है… या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि मरने से पहले दिया गया बयान सच नहीं है “, तो “इसे केवल साक्ष्य के रूप में माना जाएगा लेकिन यह अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता” ।

मृत्यु से पहले दिया गया बयान भी केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह तब दिया गया हो जब हत्या का शिकार व्यक्ति “ठीक मानसिक स्थिति” में था, जो कि अदालत द्वारा सुने गए मामले में नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ द्वारा इरफान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आईं, जो अपने बेटे इस्लामुद्दीन और दो भाइयों की हत्या के लिए दोषी पाए जाने के बाद पिछले आठ साल से जेल में है। इरशाद और नौशाद निचली अदालत ने इरफान को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों पर भरोसा किया।

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कोई विसंगति नहीं पाए जाने के बाद, 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सजा को बरकरार रखा था।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है और इरफ़ान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि ये घोषणाएँ तब की गईं जब पुरुष 80 प्रतिशत तक जल चुके थे, जिससे उनकी ‘मानसिक स्थिति’ पर सवाल उठता है।

अदालत ने स्वीकार किया है कि मृत्युपूर्व बयानों पर न्यायिक सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि “जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है… तो मनुष्य केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है”।

हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की जांच की जानी चाहिए। “चूंकि आरोपी के पास जिरह करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान से अदालत का पूरा भरोसा कायम होना चाहिए…हालाँकि, अदालत को यह देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि बयान शिक्षण का परिणाम या कल्पना का परिणाम नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयानों पर निर्णय लेने के लिए बताये नियम-

इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मृत्युपूर्व बयानों पर निर्णय लेने के लिए कोई ‘कठिन नियम’ नहीं है, लेकिन सभी मामलों में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार से हैं-

  • क्या बयान देने वाला व्यक्ति मरने की उम्मीद कर रहा था
  • क्या बयान जल्द से जल्द दिया गया?
  • क्या घोषणा करने वाले व्यक्ति को पुलिस या किसी इच्छुक पार्टी द्वारा सिखाया गया था या प्रेरित किया गया था
  • क्या बयान ठीक से दर्ज किया गया
  • क्या बयान देने वाले व्यक्ति ने संबंधित घटना को स्पष्ट रूप से देखा
  • क्या मृत्युपूर्व कथन में घटनाओं का क्रम पूरे पाठ में एक समान है
  • क्या यह घोषणा स्वेच्छा से की गई थी?
  • एकाधिक घोषणाओं के मामले में, पहला दूसरों द्वारा विस्तृत घटनाओं के अनुरूप है
  • क्या घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी चोटों के बावजूद स्वयं ऐसा करने में सक्षम था?

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