पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि जब कोई कानून पूरे समुदाय के लाभ के लिए बनाया जाता है, तो किसी प्रावधान के अभाव में भी, कानून को पूर्वव्यापी प्रकृति का माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने कहा, “उपर्युक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, 16.06.1984 के सरकारी आदेश को प्रतिबंधात्मक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने स्वयं 31.03.1982 के सरकारी आदेश को पूरी तरह से पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया है।”

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता शरद पाठक और अधिवक्ता सुयश द्विवेदी उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व सीएससी प्रदीप कुमार पांडे; अधिवक्ता रण विजय सिंह, जे.बी.एस. राठौड़ एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह राजावत ने किया।

याचिकाकर्ता ने उसे पहले दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पति एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और सेवाकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

ALSO READ -  जघन्य अपराधी बनने वाले शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए अग्रिम जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इसी तरह की स्थिति वाली एक अन्य विधवा द्वारा दायर एक अन्य याचिका के जवाब में, बेसिक शिक्षा निदेशक को 1965 की पारिवारिक पेंशन योजना के तहत दिए गए पेंशन आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता की तरह पेंशन वापस ले ली गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1982 के सरकारी आदेश, जिसने पारिवारिक पेंशन पात्रता के लिए अर्हक सेवा को 20 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया था, को 1984 में एक बाद के आदेश द्वारा पूर्वव्यापी बना दिया गया था। इसका मतलब यह था कि याचिकाकर्ता के पति की तरह 1981 से पहले मरने वाले कर्मचारी भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि “यह बिल्कुल स्पष्ट है” कि सरकारी आदेश को केवल उन मामलों में पूर्वव्यापी प्रयोज्यता माना जाता है, जहां कर्मचारी या उसके आश्रित सरकारी आदेश 1965 के अनुसार पात्र हैं। लखनऊ पीठ ने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में जहां एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, पारिवारिक पेंशन का प्रावधान अधिसूचित किया गया है, ताकि ऐसे एकमात्र कमाने वाले के आश्रितों को उनकी आजीविका से वंचित न किया जाए।” पीठ ने टिप्पणी की, “इस तरह के लाभकारी प्रावधान को प्रदान करने का उद्देश्य और उद्देश्य इस प्रकाश में विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इसका अधिकतम लाभ दिया जा सके।”

उपर्युक्त विचार-विमर्श एवं चर्चा के लिए, दिनांक 11.05.2016 के आरोपित आदेश को उत्प्रेषण-पत्र की प्रकृति में रिट जारी करके निरस्त किया जाता है। परमादेश की प्रकृति में एक और रिट जारी की जाती है, जिसमें विपक्षी पक्षों को आदेश दिनांक 03.09.2007 के अनुसार तथा उसके क्रम में याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है। इसका वास्तविक भुगतान तथा उसके पश्चात नियमित भुगतान विपक्षी पक्ष संख्या 2 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति दिए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

ALSO READ -  इलाहाबाद HC ने कहा कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

वाद शीर्षक – श्रीमती चंद्रकांति देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
वाद संख्या – तटस्थ उद्धरण: 2024: एएचसी-एलकेओ: 54450

You May Also Like

+ There are no comments

Add yours