महिला अधिवक्ता ने सरकारी वकील पर लगाया बलात्कार का आरोप, ब्लैकमेलिंग का काउंटर FIR दर्ज-

  • हरियाणा के गुरुग्राम में महिला अधिवक्ता ने पुलिस से की बलात्कार की शिकायत
  • महिला अधिवक्ता ने कहा की – सरकारी वकील ने होटल के कमरे में किया रेप, खीचीं तस्वीरें
  • सरकारी वकील ने पुलिस को बताया की 10 लाख रुपये मांग रही महिला अधिवक्ता

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में महिला वकील से बलात्कार RAPE का मामला सामने आया है. पीड़िता महिला अधिवक्ता को नशीली चीज पिलाकर कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया. इस मामले में पुलिस ने एक सहायक जिला अटार्नी (एडीए) के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि सहायक जिला अटार्नी (एडीए) हिमांशु यादव ने भी महिला पर यह आरोप लगाया है कि वह बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 10 लाख रुपये वसूल करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने बताया कि दोनों के द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एडीए द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता फोन पर उन्हें कई दिनों से परेशान कर रही थी. वह दोस्त बनने के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी. जब उन्होंने मना कर दिया, तो उसने उन्हें बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी.

सहायक जिला अटार्नी (एडीए) ने भी की पीड़िता के खिलाफ शिकायत-

पुलिस के मुताबिक, एडीए ने अपनी शिकायत में कहा है, ‘‘कुछ दिनों बाद, उसने झूठे मामले में मुझे फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी और 10 लाख रुपये की मांग की. उसने मेरी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की.’’ सदर पुलिस थाना के प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि शिकायत के बाद महिला वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 389 (वसूली के लिए धमकी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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महिला अधिवक्ता ने की ये शिकायत-

इस बीच, महिला वकील ने भी एडीए के खिलाफ एक शिकायत दायर कर बलात्कार का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि एडीए ने एक मामले के सिलसिले में उन्हें 11 अगस्त को सेक्टर 15 स्थित एक स्थान पर मुवक्किल से मिलने के लिए बुलाया था. वह उन्हें होटल के कमरे में ले गया. उन्होंने शिकायत में कहा है कि एडीए ने कमरे में उन्हें पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद वह अचेत हो गईं.

पुलिस ने कहा की कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई-

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार, कुछ देर बाद महिला ने होश आने पर खुद को निर्वस्त्र पाया और महसूस किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है. महिला ने कहा, ‘‘उसने मुझे यह कह कर धमकी दी कि उसने मेरी तस्वीरें खींच ली हैं और यदि में शिकायत दायर करूंगी तो वह उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा.’’ शिकायत के बाद, एडीए के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376(बलात्कार) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सिविल लाइंस थाना के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार ने कहा, ‘‘हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.’’

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