चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति का आदेश-

चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति का आदेश-

आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को चार जिला कैडर के न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए कहा। राज्य के कानूनी विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के नियम -21 का हवाला देते हुए चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तुरंत सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया था।

आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

हटाए जाने वाले वरिष्ठ न्यायाधीशों का विवरण-

चार जिला कैडर न्यायाधीश-

1- राजेशकुमार मोदी हैं, जो वर्तमान में भावनगर में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
2- अविनाश गुप्ता, कच्छ जिले में एक पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यरत
3- मोरबी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संगीता जोशी
4- आणंद जिले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमृतलाल धामनी

मिडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चूंकि सेवानिवृत्ति के आदेश तत्काल प्रभाव से है, इसलिए कानूनी विभाग ने स्पष्ट किया कि इन न्यायिक अधिकारियों को “नोटिस अवधि के बदले कम से कम तीन महीने का वेतन और भत्ते” दिए जाएंगे।

इन चार जिला न्यायाधीशों के समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश के पीछे का कारण पता नहीं चल सका क्योंकि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आर के देसाई ने उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि, न्यायपालिका के सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने इन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ एक परफॉरमेंस रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद उनके द्वारा मामले के निपटान के निम्न अनुपात को देखते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया।

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इस बीच, चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के बाद, कानूनी हलकों में अफवाहें चल रही थीं कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के 90 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी हो की वर्ष 2009 मई में, गुजरात हाई कोर्ट ने निचली न्यायपालिका के 17 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा था। कथित अनियमितताओं के लिए कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ जांच करने के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा के साथ-साथ सतर्कता विभाग की सिफारिशों के आधार पर उन्हें जाने के लिए कहा गया था।

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