क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है।

अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी था, जैसा कि Google Search सर्च से पता चलता है, और रिव्यूज़ से पता चला कि उसने अतीत में कई लोगों को धोखा दिया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को शर्तों के साथ जमानत दे दी।

ये है मामला?

रामनगर जिले के सीईएन अपराध पुलिस स्टेशन में धारा 419, 420, IPC और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) 2008 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रस्तुत मामले में दीपक तेल व्यवसाय में एक महिला द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर लाया गया था, जिसने दावा किया था कि वह तरल पैराफिन के आपूर्तिकर्ता ओम प्रताप सिंह (याचिकाकर्ता) से मिली थी। उसने दावा किया कि याचिकाकर्ता को एनईएफटी के माध्यम से 52,39,400 रुपये का भुगतान करने के बावजूद, उसे केवल 26,31,611 रुपये का सामान मिला। उसने दावा किया कि उसके बाद उसने कई बार याचिकाकर्ता से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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याचिकाकर्ता ने प्रधान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और जेएमएफसी कोर्ट, मगदी, रामनगर का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने गिरफ्तारी से पहले की जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का शिकायतकर्ता को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और आपूर्ति में देरी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण हुई क्योंकि उसे एक विदेशी देश से आपूर्ति माल प्राप्त करना था।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के खाते में 8 लाख रुपये जमा कर दिए थे, और उसने अदालत को आश्वासन दिया कि शेष 16 लाख रुपये का भुगतान उचित समय पर किया जाएगा।

अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 419 आईपीसी तत्काल मामले में लागू नहीं होती क्योंकि कोई प्रतिरूपण नहीं था और एकमात्र आरोप यह था कि माल की आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उन्हें आपूर्ति नहीं की।

अदालत ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड ने पार्टियों के बीच एक लेन-देन का खुलासा किया, जिसमें एक तिहाई राशि शिकायतकर्ता को पहले ही वापस कर दी गई थी।

नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी है।

केस टाइटल – ओम प्रताप सिंह बनाम एस एच ओ साइबर एंड इकनोमिक विंग कर्नाटक
केस नंबर – क्रिमिनल पिटीशन नंबर 8879/2022

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