Gujarat High Court Grants Interim Bail to Film Director Rajkumar Santoshi in Cheque Bouncing Case
गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता है को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग Cheque Bouncing मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा, “नोटिस जारी कर 13 फरवरी को वापसी योग्य है। आवेदक (संतोषी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सजा के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष पहले ही 6 लाख रुपये जमा कर दिए। आवेदक इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष शेष 16.5 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है। उक्त प्रभाव का डिमांड ड्राफ्ट तैयार है। इस संबंध में आवेदक को अंतरिम जमानत दी जाएगी। आवेदक को 15 लाख रुपये जमा करने होंगे। 16.5 लाख रुपए रजिस्ट्री के समक्ष आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर जमा करने होंगे।
राजकुमार संतोषी की ओर से पेश हुए वकील बहद्रीश राजू ने कहा कि शिकायतकर्ता ने संतोषी को एक मामले में 17.5 लाख रुपए और दूसरे मामले में 5 लाख रुपए, कुल मिलाकर 22.5 लाख रुपए अग्रिम देने का दावा किया।
निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक संतोषी “घायल” और “घातक” जैसी एक्शन ब्लॉकबस्टर, कोर्ट ड्रामा “दामिनी” और प्रतिष्ठित कॉमेडी फिल्म “अंदाज अपना अपना” के लिए जाने जाते हैं।
राजकोट की सत्र अदालत ने 31 मार्च, 2022 को उन्हें एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संतोषी ने कहा कि यह “गलत, त्रुटिपूर्ण और अवैध रूप से” पारित किया गया था और इसे रद्द करने का अनुरोध किया।
मामले में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने 2010 में संतोषी को 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे और उन्हें मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपये मिलने थे।
संतोषी के वकील बहद्रीश राजू ने अदालत को बताया कि फिल्म निर्माता ने 37.5 लाख रुपये चुका दिए हैं।
वकील बहद्रीश राजू ने कहा कि शेष 22.5 लाख रुपये में से 6 लाख रुपये राजकोट अदालत में जमा कर दिए गए हैं, जबकि शेष 16.5 लाख रुपये के लिए डिमांड ड्राफ्ट तैयार है।
उक्त मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी, 2025 को होगी।