HC ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों, PHCs के औचक निरीक्षण के लिए “उड़न दस्ते” बनाने का आदेश दिया

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कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे.

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय/जिला स्तर पर “उड़न दस्ते” गठित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम की पीठ ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें और मेडिकल में काम के घंटों के दौरान मौजूद रहें।

उड़नदस्ते अस्पतालों के कामकाज की हर तरह से निगरानी करेंगे, जिसमें इलाज की गुणवत्ता और मरीजों को दी जाने वाली दवाएं आदि शामिल हैं।

यह आदेश एक सेवानिवृत्त मेडिकल स्टोर अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित किया गया है, जिसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें अत्यधिक विशिष्ट दवाओं का आदेश दिया गया था, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था।

याचिकाकर्ता ने अदालत से कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिन्होंने रुपये 56,45,497.87 की वित्तीय हानि की वसूली का निर्देश दिया था। जो याचिकाकर्ता से राज्य के खजाने में आया।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि डीन को ग्रेच्युटी, विशेष भविष्य निधि और अर्जित अवकाश वेतन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित जारी करने का निर्देश जारी किया जाए।

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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बड़ी मात्रा में विशेष दवाओं की अधिक मात्रा की खरीद के लिए एक जांच शुरू की गई थी, हालांकि, वर्तमान रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश के कारण, याचिकाकर्ता ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद डीन ने वसूली का आदेश जारी कर दिया।

अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रकृति में गंभीर थे और कहा कि पूर्व अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई जांच हर तरह से पूरी होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, “राजकोष को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई सभी संबंधित पक्षों से की जानी चाहिए और लोक सेवकों द्वारा की गई अनियमितताओं या अवैधताओं के कारण जनता को परेशान नहीं किया जा सकता है।”

कोर्ट ने यह कहते हुए कि “स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ई), 41 और 43 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है”, अदालत ने डीन द्वारा जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया और विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, अदालत ने राज्य को “उड़न दस्ते” की आवश्यक संख्या का गठन करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि दस्तों की गतिविधियों की निगरानी विभाग / सरकार के प्रमुख द्वारा की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

केस टाइटल – एस.मुथुमलाई रानी बनाम सचिव
केस नंबर – W.P.No.34112 of 2016

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