हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें खारिज कीं।

प्रस्तुत मामला (क्रिमिनल मिक्स. एप्लिकेशन नं. 36921 ऑफ 2018) शब्बान खान और चार अन्य द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की मांग की गई थी, जो पुलिस स्टेशन बिल्सी, जिला बदायूं में दर्ज किया गया था। आवेदकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।”

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कहा “कानून दहेज की मांग को दंडनीय मानता है, हालांकि, कम उपहार देने के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं है। आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई कथित मांग पूरी तरह से अस्पष्ट प्रकृति की है।”

आवेदकों ने दलील दी कि उसकी पत्नी ने उन सभी के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 506 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने दहेज के रूप में कार की मांग की थी और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया और कथित तौर पर उसे दवाइयां दी गईं जिससे वह बीमार हो गई।

आवेदकों ने कहा कि पत्नी ने मारपीट का कोई आरोप नहीं लगाया है, किसी भी समय कोई चोट रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यह तर्क दिया गया कि पत्नी ने विवाहित भाभी, देवर और अविवाहित भाभी के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए थे।

न्यायालय ने माना कि शिकायतों में अस्पष्ट आरोप अभियुक्तों के अधिकारों और खुद का प्रभावी ढंग से बचाव करने की क्षमता को बाधित करते हैं और बचाव के लिए अनिश्चितता भी पैदा करते हैं।

यह हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल पर निर्भर था जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है जब एफआईआर में आरोप इस हद तक बेतुके हों कि उनसे कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

हाईकोर्ट ने पाया कि दहेज की मांग के संबंध में सूचक-पत्नी, उसके पिता और उसकी मां के बयानों सहित जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद धारा 498ए, 323, 506 आईपीसी और धारा 3, 4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयानों में पति के अलावा आवेदकों की भूमिका को रेखांकित करने वाले कोई विशेष आरोप नहीं बताए गए थे।

इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी की विवाहित भाभी, देवर और अविवाहित भाभी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें खारिज कीं।

अदालत ने यह फैसला दिया कि जबकि दहेज मांगना दंडनीय है, शादी के समय कम उपहार देने के लिए ताना मारना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं है। तीन रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और विशेषता की कमी वाले पाए गए, जो कि न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

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