Right To Information Karnataka High Court

हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक जांच के दौरान भी उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति RTI के तहत दी जा सकती है-

कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने राज्य सूचना आयोग State Information Beuro के एक आदेश को चुनौती देने वाली राज्य की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्राधिकरण को उन आवेदकों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने 2013 में सहायक लोक अभियोजक के पद के लिए आवेदन किया था।

एजीपी भर्ती समिति के सदस्य सचिव The Member Secretary of APP Cum AGP Recruitment Committee और अभियोजन निदेशक Director of Prosecution ने 30 जून 2016 के एक आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का रुख किया था, जिसके माध्यम से आयोग ने दूसरी अपील की अनुमति दी थी और अधिकारियों को मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां देने का निर्देश दिया था।

दूसरी ओर, सरकारी वकील बीवी कृष्णा ने प्रस्तुत किया कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और मूल उत्तर पुस्तिकाएं लोकायुक्त पुलिस और प्रतिवादी संख्या 2 को प्रमाणित प्रति प्रदान करने से जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी।

यह तर्क दिया गया था कि मांगी गई जानकारी उपधारा 8(1)(एच) के खंड (एच) राइट ऑफ़ इनफार्मेशन एक्ट 2005 Right to Information Act 2005 के तहत छूट के अंतर्गत आती है और यह नोट किया गया कि कुमार सहित मूल उत्तर लिपियों को लोकायुक्त पुलिस द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया था।

ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई जेरोक्स कॉपी Xerox Copy से उत्तरपुस्तिकाओं Answer Book की प्रमाणित प्रति Cerified Copy प्रदान करने से जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।

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न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट ने फैसला सुनाया कि तत्काल याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

कोर्ट ने कहा-

“मामले के उस दृष्टिकोण में मुझे प्रतिवादी नंबर एक द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है, जिसने केवल प्रतिवादी नंबर दो को इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी है। तदनुसार, यह रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाता है।”

केस टाइटल – भर्ती समिति के सदस्य सचिव बनाम कर्नाटक राज्य सूचना आयोग।
केस नंबर – रिट याचिका संख्या: 2016 का 57977

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