सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: सहायक के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी का बीमा क्लेम ठुकराना गलत, हाई कोर्ट का आदेश रद्द-

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शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में काम पर रखा गया था, जिसकी बोरवेल वाहन पर कुएं के आसपास की मिट्टी गिरने के कारण मौत हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सहायक के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति को बीमा कवर से वंचित किया गया था। अदालत ने इस आदेश को पूरी तरह से अनुचित बताया.

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि क्लीनर और हेल्पर के कार्यों में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। हमने पक्षों के वकील को सुना है और पाया है कि हाई कोर्ट ने इस तर्क पर अपील स्वीकार कर ली कि नियोक्ता द्वारा नियुक्त क्लीनर या सहायक दो अलग-अलग कर्तव्यों में लगे हुए हैं और किसी सहायक को बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाता है.

पीठ ने कहा, ‘हमने पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद पाया कि उच्च न्यायालय ने विश्वास दिलाने वाली इस दलील पर अपील स्वीकार कर ली कि नियोक्ता की ओर से नियुक्त क्लीनर या हेल्पर दो अलग-अलग तरह के कार्य करते हैं और बीमा पॉलिसी में हेल्पर को कवर नहीं किया गया है.’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक हेल्पर था। लेकिन क्लीनर और हेल्पर के कार्य में स्पष्ट विभाजन के अभाव और इस तथ्य के मद्देनजर कि क्लीनर और हेल्पर शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे के जगह किया जाता है, बीमा कवर से केवल इसलिए वंचित कर देना अनुचित है कि मृतक व्यक्ति क्लीनर ना होकर हेल्पर था.’

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राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजस्थान उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि माना जाता है कि मृतक एक सहायक था। एक सहायक या क्लीनर के कार्यों के किसी भी स्पष्ट सीमांकन के अभाव में और इस तथ्य को देखते हुए कि सहायक और क्लीनर का परस्पर उपयोग किया जाता है, यह मानना कि मृतक एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा था न कि क्लीनर के रूप में, यह पूरी तरह से अनुचित है। शीर्ष अदालत राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को अनुमति दी गई थी.

क्षतिपूर्ति के लिये अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक सहायक के रूप में काम में लगाया गया था, जिसकी बोरवेल वाहन पर कुएं के आसपास की मिट्टी गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। मुआवजे के अनुदान के लिए अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयुक्त ने अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 2,500 रुपये सहित 3,27,555 रुपये की राशि की मंजूरी दी थी। आयुक्त ने मृतक के कानूनी वारिसों को दुर्घटना की तिथि से सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि मृतक एक हेल्पर था, हालांकि बीमा पॉलिसी में क्लीनर या चालक को शामिल किया गया था.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि नियोक्ता को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके लदान या गैर लदान गतिविधियों में लगे पांच अन्य कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को उस हद तक रद्द किया जाता है, जहां तक बीमा कंपनी को नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था.

केस टाइटल – मेसर्स मांगिलाल विश्नोई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
केस नंबर – सिविल अपील 291/2022

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