सुप्रीम कोर्ट: फर्जी दुर्घटना दावा दाखिल करने वाले वकीलों के मामले में चार सप्ताह में आरोप हो तय, जानिए विस्तार से-

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Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के भीतर आरोप तय करने के निर्देश दिए।

जिन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य मामलों के लिये न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने विशेष जांच दल, लखनऊ के जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने और संबंधित अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के भीतर आरोप तय करने के निर्देश दिए।

जिन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य मामलों के लिये न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने विशेष जांच दल, लखनऊ के जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने और संबंधित अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी), लखनऊ के जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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पीठ ने कहा, “SIT एसआईटी के वकील ने एक सारणीबद्ध रूप में रिकॉर्ड विवरण रखा है जिसमें दिखाया गया है कि कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की गई है। यह बताया गया है कि अन्य मामलों में, जांच प्रगति पर है। रिपोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि पहली प्राथमिकी 2016 में है लेकिन आरोप पत्र अक्टूबर-नवंबर, 2021 में ही दायर किया गया है।”

पीठ ने कहा, “हम SIT एसआईटी, लखनऊ के जांच अधिकारी को अन्य मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी करने और उसके तुरंत बाद संबंधित अदालत में आरोप-पत्र पेश करने का निर्देश देते हैं। जहां तक जिन मामलों में आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं, हम संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आज से चार सप्ताह के भीतर उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन मामलों में आरोप तय करने और यह सुनिश्चित करने कि सुनवाई यथाशीध्र पूरी हो, का निर्देश देते हैं।”

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले Additional Solicitor General अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नया व्यापक सूचना प्रपत्र विकसित किया है जिसमें मोटर दुर्घटना के दावों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

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