पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा

Justice Abhay S. Oka Justice Ujjal Bhuyan

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसके द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी गई थी और मामले को सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश को भेज दिया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र का हवाला देने के बाद भी, डॉक्टर के सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है।”

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सेंथिल जगदीसन उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता बी. बालाजी उपस्थित हुए।

प्रस्तुत मामले में, सत्र न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं को मुक्ति देने का आदेश पारित किया था। मृतक के पति ने एक पुनरीक्षण आवेदन दायर करके ऐसे आदेश को चुनौती दी थी जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।

पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान उक्त पति की मृत्यु हो गई थी और इसलिए, प्रतिवादी उसका बेटा था। प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 323 और 302 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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एफआईआर 2004 में हुई एक घटना पर आधारित थी जिसमें शिकायतकर्ता (प्रतिवादी के पिता) की पत्नी पर आरोपी द्वारा उसकी छाती और पेट पर लात मारने का आरोप लगाया गया था। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “9 जनवरी 2009 के विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेश का अध्ययन करने के बाद, हमने पाया कि एक मिनी-ट्रायल आयोजित नहीं किया गया था। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपने सीमित क्षेत्राधिकार के चार कोनों के भीतर मामले पर विचार किया है।

कोर्ट ने आगे कहा कि घटना 9 अक्टूबर 2004 की है और पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र का महत्व यह है कि यह रिकॉर्ड करता है कि मृतक के शरीर पर कोई भी मृत्यु पूर्व चोटें मौजूद नहीं थीं।

“प्रतिवादी द्वारा जांचे गए डॉ. आर. वलिनायगम के साक्ष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर ने दोहराया कि पोस्टमार्टम में उन्हें मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नजर नहीं आई। … इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा जांच की गई विशेषज्ञ गवाह, जिसने स्वीकार किया कि मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक की मृत्यु प्राकृतिक थी। यह इस तथ्य से जुड़ा है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई”।

न्यायालय ने यह भी देखा कि पोस्टमार्टम में मृतक की छाती या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं पाई गई और इसलिए, प्रतिवादी के पिता द्वारा दायर निजी शिकायत में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी के पिता के मामले के अनुसार भी, उनके और अपीलकर्ताओं के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था और यह घटना तब हुई, जब सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार, एक सरकारी सर्वेक्षक संपत्ति का सर्वेक्षण करने का प्रयास किया गया था।

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तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और सत्र न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया।

केस शीर्षक – रामलिंगम और अन्य बनाम एन. विश्वनाथन
तटस्थ उद्धरण – 2024 आईएनएससी 45

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