जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूजीसी से पैसा लेने के लिए कोर्ट को ढाल  की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता: दिल्ली हाई कोर्ट

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूजीसी से पैसा लेने के लिए कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता: दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा, “आप अपनी संपत्ति बेचते हैं और पैसे का भुगतान करते हैं। आप यूजीसी से पैसे लेने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकते। अपने वीसी और रजिस्ट्रार से अपने वेतन को रोकने और इस शिक्षक को भुगतान करने के लिए कहें।”

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से धन प्राप्त करने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र के लिए धन जारी करने के लिए आयोग को निर्देश देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक याचिका को खारिज करते हुए कहा।

केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत एक प्रोफेसर द्वारा अपने वेतन के भुगतान की मांग करने वाली एक लंबित याचिका में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत का मौखिक अवलोकन आया।

जामिया मिलिया ने यह कहते हुए आवेदन दिया कि नियमित बजट के तहत या यूजीसी द्वारा ‘भारतीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास’ की योजना के तहत सहायता प्रदान न करने के कारण प्रोफेसर के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है और आयोग को जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। अदालत से अपील की कि केंद्र को अनुदान और योजना के तहत शेष 6 करोड़ रुपये के घाटे को दूर करने के लिए कहे।

उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि जब विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार समेत अन्य सभी अधिकारियों को वेतन मिल रहा है तो संबंधित शिक्षक को क्यों नहीं?

कोर्ट ने कहा, “आप अपनी संपत्ति बेचते हैं और पैसे का भुगतान करते हैं। आप यूजीसी से पैसे लेने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकते। अपने वीसी और रजिस्ट्रार से अपने वेतन को रोकने और इस शिक्षक को भुगतान करने के लिए कहें।”

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, “अन्य सभी अधिकारियों के लिए आपके पास वेतन देने के लिए पैसे हैं, उनके लिए आप यूजीसी को हमारा आदेश चाहते हैं। वीसी और रजिस्ट्रार को वेतन मिल रहा है लेकिन गरीब शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है।”

जामिया के स्थायी वकील प्रीतिश सभरवाल ने कहा कि केंद्र यूजीसी का है और विश्वविद्यालय इसे यूजीसी की योजना के तहत चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को केंद्र के विलय के लिए पत्र भेजा है न कि शिक्षण पदों के लिए और शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि यूजीसी से आनी है जिसने अनुदान जारी करना बंद कर दिया है।

पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सुनवाई की आखिरी तारीख को कहा था कि वह प्रोफेसर को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा। अदालत ने आश्वासन स्वीकार कर लिया था और कहा था कि प्रोफेसर को मासिक आधार पर समय के भीतर वेतन का भुगतान जारी रहेगा।

6 जुलाई की सुनवाई के दौरान, अदालत द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या कुलपति और रजिस्ट्रार और अन्य शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, विश्वविद्यालय के वकील ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया।

न्यायालय की राय है कि उपरोक्त आवेदन कुछ और नहीं अपितु इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को दरकिनार करने का प्रयास है जो एक सहमति आदेश था और इसलिए, इस न्यायालय को कोई कारण नहीं मिलता है की वो वर्तमान आवेदन पर विचार करें अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यह आवेदन कुछ और नहीं बल्कि (पिछले) आदेश को दरकिनार करने का प्रयास है जो एक सहमति आदेश था। हमें आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसे खारिज कर दिया जाता है।

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केस टाइटल – प्रो सबीहा हुसैन बनाम जामिआ मिलिया इस्लामिआ और अन्य
केस नंबर -LPA 310/2021
कोरम – मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद

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