वकीलो ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र, कहा कोर्ट परिसर में हेडस्कार्फ पहनकर न आये वकील, पालन हो ड्रेस कोड का-

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एक वकील ने Calcutta High Court कलकत्ता उच्च न्यायालय के Chief Justice मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर वकीलों को उच्च न्यायालय परिसर में हेडस्कार्फ , घूंघट या आस्था के अन्य चीज़े पहनने से रोकने के लिए प्रशासनिक निर्देशों का अनुरोध किया है। ।

वकील शक्ति खेतान के पत्र के अनुसार, कोर्ट में हेडस्कार्फ पहनने वाले वकील Bar Council of INDIA Rule बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जो वकीलों के लिए एक ड्रेस कोड Dress Code को विनियमित करते हैं और Indian Constitution भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की कल्पना भी करते हैं।

पत्र में यह बताया गया है कि कुछ महिला अधिवक्ता अदालत में पेश होने पर हेडवियर पहनती हैं।

पत्र में बीसीआई नियमों के भाग VI, अध्याय IV पर जोर दिया गया है, जो वकील की पोशाक को नियंत्रित करता है।

पत्र में Bar Council of INDIA बीसीआई नियमों के नियम 5 की ओर भी इशारा किया, जो निर्दिष्ट करता है कि “एक वकील को हर समय पूरी तरह से अनुमोदित पोशाक में अदालत में पेश होना चाहिए”

उक्त के आलोक में, अधिवक्ताओं द्वारा धार्मिक टोपी पहनने के लिए अदालत की पोशाक पर नियमों में कोई छूट या भिन्नता पत्र के अनुसार जानबूझकर और एक विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए है। 

पत्र में कहा गया है कि नियम हमारी अदालतों की दिन-प्रतिदिन की धारणा में संवैधानिकता और धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तैयार किए गए हैं। वे न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करने का एक वैध लक्ष्य प्राप्त करते हैं। उन्हें अधिवक्ता की आवश्यकता है कि वे संकीर्ण और क्षुद्र चिंताओं को दूर करें ताकि आध्यात्मिक रूप से खुद को पुनर्निर्मित किया जा सके और न्याय के प्रशासन में सहायता करने के साथ-साथ एक अदालत के अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप प्रतीत, कार्य और आचरण किया जा सके। 

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यह कहा गया कि यदि कोई अधिवक्ता अपने कपड़ों में अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं छोड़ता है, तो वह उस कर्तव्य को निभाने में असमर्थ होगा, जो पवित्र ग्रंथों, भारतीय संविधान में उसके लिए आवश्यक है।

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