सुप्रीम कोर्ट महाकुंभ हादसे पर दायर जनहित याचिका PIL पर तीन फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट website पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनेगी।
याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। 29 जनवरी को महाकुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हुए थे।
याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को महाकुंभ में सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें सभी राज्यों को प्रयागराज में सुविधा केंद्र स्थापित करने, आपातकालीन सहायता प्रदान करने, और सुरक्षा संबंधी घोषणाएं व साइनेज लगाने का सुझाव दिया गया है।
इसके अलावा, याचिका में मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित न हो और उनके प्रवेश एवं निकास के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।
याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को घटना की स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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