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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाली नाबालिगों की शादी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO ACT से छूट नहीं – केरल हाईकोर्ट

“मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी वैध विवाह का अस्तित्व बहस का विषय है।”

POCSO अधिनियम बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, यह कानून उन मामलों में अस्पष्ट हो गया है जहाँ यह व्यक्तिगत कानून के साथ ओवरलैप होता है।

केरल उच्च न्यायालय KERALA HIGH COURT ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) MUSLIM PERSONAL LAW आवेदन अधिनियम के तहत नाबालिगों की शादी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO ACT से छूट नहीं है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस 31 वर्षीय खालिदुर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर अपनी 15 वर्षीय पत्नी के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है।

इस साल अक्टूबर में, कर्नाटक HC के न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर ने भी दो मौकों पर इसी तरह की टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा था कि POCSO ACT व्यक्तिगत कानून से ऊपर है।

POCSO ACT, जो 2012 में बाल दिवस (14 नवंबर) को लागू हुआ, बच्चों को किसी भी और सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। हालाँकि, कानून ने उन मामलों में अस्पष्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है जहाँ यह व्यक्तिगत कानून के साथ ओवरलैप होता है। हालाँकि, POCSO यौन गतिविधियों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है।

यह हमें एक और परस्पर विरोधी ओवरलैप की ओर ले जाता है – मुस्लिम पर्सनल लॉ और बाल विवाह निषेध अधिनियम। जून 2012 के दिल्ली HC के फैसले से लेकर अक्टूबर 2022 के पंजाब और हरियाणा HC के फैसले तक, विभिन्न अदालतों ने फैसला सुनाया है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र की नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ अमान्य नहीं हैं।

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पंजाब और हरियाणा HC के न्यायमूर्ति विकास बहल ने कहा कि “मुस्लिम लड़की की शादी मुसलमानों के पर्सनल लॉ द्वारा शासित होती है, . . . यह देखा गया है कि 15 वर्ष एक मुस्लिम महिला की यौवन की आयु है, और अपनी इच्छा और सहमति से, यौवन प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकती है और ऐसा विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 12 के अनुसार अमान्य नहीं होगा।”

POCSO और बाल विवाह निषेध अधिनियम दोनों को विशेष कानून माना जाता है (वे जो कुछ परिस्थितियों में, यहाँ, बच्चों के लिए लागू होते हैं) जो अन्य कानूनों को दरकिनार कर देते हैं। शनिवार को केरल हाईकोर्ट के फैसले में जस्टिस बेचू ने कहा था कि शादी वैध हो या अमान्य, POCSO एक्ट के तहत अपराध लागू होंगे। जज ने कहा कि वे संबंधित मामलों में दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लिए गए विचारों से सहमत नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में कहा था कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की जो यौवन प्राप्त कर चुकी है, वह शादी करने और अपने पति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है।

एक रिपोर्ट के अनुसार मामले की स्थिति रिपोर्ट में “यह खुलासा हुआ था कि दंपति ने यौन संबंध बनाए थे और दंपति को एक बच्चे की उम्मीद थी।” अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह मामला POCSO के दायरे में नहीं आता क्योंकि यह यौन शोषण का मामला नहीं था, बल्कि यह मामला था जिसमें सहमति से जोड़े ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार शादी की थी और शारीरिक संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा था, “अगर याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से शादी के लिए सहमति दी है और वह खुश है, तो राज्य याचिकाकर्ता के निजी स्थान में प्रवेश करने और जोड़े को अलग करने वाला कोई नहीं है।”

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10 अक्टूबर को, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बादामीकर द्वारा यह निर्णय दिए जाने से दो दिन पहले कि POCSO व्यक्तिगत कानून को दरकिनार करता है, उसी न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ अपनी नाबालिग पत्नी को गर्भवती करने के आरोप में दर्ज POCSO मामले को रद्द करने का आदेश दिया था। कर्नाटक पुलिस ने अस्पताल अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की थी, जब 17 वर्षीय गर्भवती लड़की मेडिकल जांच के लिए गई थी। आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा था, “दोनों पक्षों के संयुक्त हलफनामे से पता चलता है कि पक्षों ने विवादित मुद्दे को सुलझा लिया है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”

हालांकि, केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुने गए मामले में, पुलिस ने कहा था कि “आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया था, जो पश्चिम बंगाल की मूल निवासी है, और बार-बार यौन उत्पीड़न किया।”

यह मामला तब सामने आया जब लड़की गर्भावस्था के लिए इंजेक्शन लेने के लिए एक पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी। विवाह के समय पीड़िता की आयु 14 वर्ष 4 महीने पाई गई। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि लड़की को आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की जानकारी के बिना अपहरण कर लिया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम के एक खंड का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति बेचू ने कहा कि जब किसी बच्चे को वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाया जाता है या बहलाया जाता है, तो ऐसा विवाह अमान्य होगा।

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दोनों तथ्यों को एक साथ जोड़ते हुए, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में, “मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी वैध विवाह का अस्तित्व बहस का विषय है।”

न्यायाधीश ने कहा कि अन्यथा भी, यह संदिग्ध है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद विवाह से संबंधित विशेष क़ानून पर उक्त पर्सनल लॉ हावी होगा या नहीं। उन्होंने यह कहते हुए पर्सनल लॉ पर POCSO को बरकरार रखा कि यह सर्वविदित है कि जब किसी क़ानून के प्रावधान पर्सनल लॉ के विपरीत होते हैं और वैधानिक प्रावधानों से उक्त पर्सनल लॉ का कोई विशिष्ट बहिष्कार नहीं बताया गया है, तो पर्सनल लॉ अमान्य होगा।

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