NGT को अपनी राय किसी और को न देकर तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय पर पहुंचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

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NGT should arrive at a decision by observing the facts and circumstances and not giving its opinion to anyone else: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज GRASIM INDUSTRIES LIMITED पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अधिकरण किसी समिति को राय नहीं सौंप सकता और न ही इस राय के आधार पर अपना निर्णय ले सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NATIONAL GREEN TRIBUNAL के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके अनुसार एनजीटी ने माना कि अपीलकर्ता ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उस पर 75,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकरण ने यह भी पाया कि उत्पादित एसिड, जो अपीलकर्ता द्वारा नियोजित प्रक्रिया का उपोत्पाद है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा, “इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान एनजीटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी।”

वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता राघव शर्मा प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि एनजीटी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित पत्र के आधार पर आवेदन पर विचार करने के बाद, शुरू में अपीलकर्ता के संयंत्र की जांच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करने का निर्देश दिया था। बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्त की। उक्त संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें कीं और एनजीटी ने उक्त सिफारिशों के आधार पर विवादित आदेश पारित किया। मामले के तथ्यों से यह भी पता चलता है कि एनजीटी द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति ने भी अपीलकर्ता को न तो कोई नोटिस दिया और न ही सुनवाई का अवसर दिया। पीठ ने कहा, “वास्तव में, एनजीटी प्रारंभिक चरण 4 में भी अपीलकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता था। एनजीटी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की निंदा करने जैसा है।”

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न्यायालय ने आगे जोर दिया, “एनजीटी द्वारा की गई एक और बड़ी गलती यह है कि उसने अपना निर्णय केवल संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत गठित एक न्यायाधिकरण है। न्यायाधिकरण को अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार करके अपना निर्णय लेना होता है। यह किसी राय को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही उस राय के आधार पर अपना निर्णय ले सकता है।” इस संबंध में कंथा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2022 आईएनएससी 79 पर भी भरोसा किया गया।

इस प्रकार, न्यायाधिकरण के आदेशों को रद्द करते हुए, पीठ ने मामले को वापस एनजीटी को भेज दिया।

पीठ ने एक अन्य अपील पर भी विचार किया, जहां मामले के तथ्य लगभग समान थे। उसमें, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता का नाम तक नहीं बताया था। हालांकि, संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधिकरण ने दो मामलों में पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए 82.2 लाख रुपये और 75.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

“एक ही सामान्य आदेश से उत्पन्न अपील में हमने पाया है कि प्रभावित पक्ष को पक्षकार बनाए बिना मामले का फैसला करने और विशेषज्ञों की आउटसोर्स राय पर अपना फैसला सुनाने में एनजीटी का दृष्टिकोण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर स्वीकार्य नहीं है”, खंडपीठ ने विवादित आदेश को रद्द करते हुए कहा।

वाद शीर्षक – ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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