अगर उधारकर्ता द्वारा किए गए पार्ट पेमेंट की एंट्री किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 NI Act के तहत अपराध नहीं: SC

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सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है।

कोर्ट ने माना कि चेक पर दिखाई गई राशि एनआई अधिनियम NI Act Sec 138 की धारा 138 के अनुसार “कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण” नहीं होगी, जब इसे आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनआई अधिनियम की धारा 56 NI Act Sec 56 के अनुसार आंशिक भुगतानों को चेक पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। यदि इस तरह का पृष्ठांकन किया जाता है, तो शेष राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जा सकता है, और धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित किया जाएगा यदि आंशिक भुगतान के पृष्ठांकन के साथ ऐसा चेक अनादरित हो जाता है। इस मामले में 20 लाख रुपये की राशि का चेक जारी किया गया था। चेक जारी होने के बाद, उधारकर्ता ने 4,09,315 रुपये का आंशिक भुगतान चेक के अदाकर्ता को किया था। हालांकि, आंशिक भुगतान को पृष्ठांकन किए बिना 20 लाख रुपये का चेक प्रस्तुत किया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तथ्यात्मक परिदृश्य में, धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत शिकायत टिकाऊ नहीं है, जब चेक पूरी राशि के लिए प्रस्तुत करने के बाद अनादरित हो गया।

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गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए, जिसने मामले में अभियुक्तों को बरी करने की मंजूरी दी, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने निम्न निर्णय लिया-

  • जब चेक के आहरणकर्ता ने चेक के आहरण की अवधि और परिपक्वता पर भुनाए जाने के बीच की राशि के एक हिस्से या पूरी राशि का भुगतान किया है, तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण चेक पर दर्शाई गई राशि नहीं होगी।
  • जब चेक के आहर्ता द्वारा एक भाग या पूरी राशि का भुगतान किया जाता है, तो इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 56 के अनुसार चेक में पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। भुगतान के साथ पृष्ठांकित चेक का उपयोग शेष राशि, यदि कोई हो, पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है।
  • यदि पृष्ठांकित किया गया चेक परिपक्वता पर भुनाने के लिए मांगे जाने पर अनादरित हो जाता है तो धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध आकर्षित होगा।

प्रस्तुत केस में, अदालत ने कहा कि आरोपी ने कर्ज चुकाने के बाद और नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत करने से पहले आंशिक भुगतान किया था। चेक पर दर्शाए गए 20 लाख रुपये की राशि परिपक्वता की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं थी। इसलिए, आरोपी को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।

इस मामले में कोर्ट ने आगे कहा कि 20 लाख रुपये का डिमांड नोटिस भी जारी किया गया था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

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केस टाइटल – दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और अन्य
केस नंबर – सीआरएल.ए. संख्या 1497/2022

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