अपराधियों को राजनीति, संसद या विधानमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद को सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों सहित आपराधिक मामले थे।

अदालत ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हत्या, बलात्कार, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले और यहां तक ​​कि बड़ी संख्या में मामलों में निर्वाचित भी हुए।

अदालत ने कहा “पहले, ‘बाहुबली’ और अन्य अपराधी जाति, धर्म और राजनीतिक आश्रय सहित विभिन्न विचारों पर उम्मीदवारों को समर्थन प्रदान करते थे, लेकिन अब अपराधी खुद राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के रूप में चुने जा रहे हैं, उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई बाधा नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ जिनके खिलाफ जघन्य अपराध दर्ज हैं”।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने संसद सदस्य (बहुजन समाजवादी पार्टी) अतुल कुमार सिंह उर्फ ​​अतुल राय की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। विशेष रूप से, वह 23 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मामले शामिल थे।

विशेष रूप से, वह 23 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मामले शामिल थे। इस मामले में, पीड़िता की शिकायत पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने बाद में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अपने दोस्त के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया। . दोनों की बाद में मौत हो गई।

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आरोप लगाया गया था कि जब आरोपी आवेदक और उसके गुंडे पीड़िता और गवाह को तोड़ने/जीतने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने हर तरह का दबाव बनाया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

कोर्ट ने यह भी कहा की सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य: (2019) 3 एससीसी 224 244वें विधि आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें यह कहा गया था कि 30 प्रतिशत या 152 मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे थे उनके खिलाफ लंबित थे, जिनमें से लगभग आधे यानी 76 पे गंभीर आपराधिक मुकदमा थे।

संसद सदस्य (बहुजन समाजवादी पार्टी) अतुल कुमार सिंह उर्फ ​​अतुल राय पर दर्ज 23 मुकदमों की लिस्ट –

“(i) Case Crime No.Nil, under Sections U.P. Gangsters Act, P.S.
Lanka, District Varanasi;
(ii) Case Crime No.Nil, under Sections 66E I.T. Act, 120B IPC,
(iii) Case Crime No.209 of 2011, under Sections 307, 333, 120 IPC,
7 C.L.A. Act, P.S. Cantt, Varanasi;
(iv) Case Crime No.396 of 2011, under Sections 364, 302, 120B IPC,
P.S. Cantt, Varanasi;
(v) Case Crime No.211 of 2011, under Sections 386, 504 IPC, 7
C.L.A. Act, P.S. Cantt, Varanasi;

(vi) Case Crime No.397 of 2011, under Sections 307, 353, 333, 338,
224, 225, 419, 120B IPC, 7 C.L.A. Act, P.S. Cantt, Varanasi;
(vii) Case Crime No.401 of 2011 under Sections 147, 148, 149, 307,
120B IPC, P.S. Cantt, Varanasi;
(viii) Case Crime No.356 of 2011, under Sections 3(1) U.P.
Gangsters Act, P.S. Cantt, Varanasi;
(ix) Case Crime No.511 of 2011, under Sections 3(1) U.P. Gangsters
Act, P.S. Cantt, Varanasi;
(x) FIR No.185 of 2018, under Sections 364, 504 and 506 IPC,
P.S.Cantt, Varanasi;
(xi) Case Crime No.881 of 2006 under Sections 376, 420, 504, 506
IPC, P.S.Phulpur, Varanasi;
(xii) FIR No.548 of 2019, under Sections 376, 540, 506, 504 IPC,
P.S.Lanka, Varanasi;
(xiii) Case Crime No.834 of 2017, under Sections 147, 148, 307, 342
IPC, P.S. Lanka, Varanasi;
(xiv) Case Crime No.09 of 2009, under Sections 342, 386, 504, 506,
427 IPC, P.S.Manduadeeh, Varanasi;
(xv) Case Crime No.11 of 2009, under Section 3/25 Arms Act, P.S.
Manduadeeh, Varanasi;
(xvi) Case Crime No.76 of 2009, under Sections 3(1) U.P. Gangsters
Act, P.S. Manduadeeh, Varanasi;
(xvii) Case Crime No.261 of 2010, under Section 110G Act, P.S.
Manduadeeh, Varanasi;
(xviii) Case Crime No.211 of 2011, under Sections 3/25 Arms Act,
P.S.Rohaniya, Varanasi;
(xix) Case Crime No.17 of 2011, under Sections 147, 148, 149, 302,
120B IPC, P.S. Rohaniya, Varanasi;
(xx) Case Crime No.545 of 2009, under Section 3(1) U.P. Gangsters
Act, P.S.Rohaniya, Varanasi;
(xxi) Case Crime No.485 of 2009, under Sections 147, 148, 323, 504,
427, 452 IPC, P.S. Rohaniya, District Varanasi;
(xxii) Case Crime No.203 of 2009, under Sections 504, 506 IPC, P.S.
Rohaniya, Varanasi;

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(xxiii) Case Crime No.225A of 2003, under Sections 147, 323, 504,
506 IPC, P.S. Rohaniya, Varanasi.”

“यह न्यायालय, अपराध की जघन्यता, अभियुक्त की शक्ति, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य, समाज पर प्रभाव, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना और अपनी बाहुबल और धन शक्ति का उपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने/जीतने की संभावना को देखते हुए यह नहीं पाता है कि इस स्तर पर जमानत पर आरोपी-आवेदक को बड़ा करने का आधार है”।

कोर्ट ने कहा ऐसे में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

केस टाइटल – Atul Kumar Singh Alias Atul Rai Vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home
केस नंबर – CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. – 5473 of 2022

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