New Delhi India 15 Mar 600w 2136048043

वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह वकीलों का एक विशेष वर्ग बनाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, केवल एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में नामित अधिवक्ता ही शीर्ष अदालत में एक पक्ष के लिए पैरवी कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने लिली थॉमस के मामले में 1964 की एक संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शीर्ष अदालत के पास अधिवक्ताओं के एक विशेष वर्ग को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने और उन्हें इसके समक्ष पैरवी करने के लिए विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति है। इसमें कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता वकील नंदिनी शर्मा के पास किसी विशेष एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के खिलाफ शिकायत है, तो वह एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत अपने उपायों का पालन कर सकती है।

नंदिनी शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में मामले पर बहस की। उन्होंने कहा कि नियम अनुचित और अव्यावहारिक हैं और अधिवक्ताओं की एक अलग श्रेणी बनाते हैं और उन्हें ऐसे सभी काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो अब केवल एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को ही करने की अनुमति दी जा रही है। उसने तर्क दिया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड पर विशेष अधिकार प्रदान करने की प्रथा एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है और वकीलों के वर्गीकरण पर पटना उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

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उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को 2013 के उसके नियमों के तहत ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ पदनाम देने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी।.

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किये गये नियमों के अनुसार, केवल ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित अधिवक्ता ही शीर्ष अदालत में किसी वादी-प्रतिवादी के लिए पैरवी कर सकते हैं।

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