सुप्रीम कोर्ट ने ₹318 करोड़ की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद धोखाधड़ी मामले में सीए संजय रघुनाथ अग्रवाल को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने ₹318 करोड़ की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद धोखाधड़ी मामले में सीए संजय रघुनाथ अग्रवाल को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय रघुनाथ अग्रवाल को 318 करोड़ के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के संदेह में जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-सीए को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जबकि यह देखते हुए कि पिछले नौ वर्षों से विधेय अपराध के लिए प्राथमिकी में कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

इस मामले में, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 406, 407, 415 से 420, 120बी पठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ता सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी एक एम श्रीनिवास रेड्डी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो मेसर्स फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड (फार्मेक्स) नाम की एक कंपनी के प्रबंध निदेशक थे।

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. प्रतिवादी की ओर से राजू उपस्थित हुए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि फ़ार्मेक्स ने 318 करोड़ रुपये की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) जुटाने में अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों की सेवाओं का लाभ उठाया था। लेकिन सिर्फ 2.20 करोड़ रुपये की राशि ही फार्मेक्स को हस्तांतरित की गई। और, बैंक से पूछताछ करने पर, फ़ार्मेक्स को पता चला कि अभियुक्तों ने गिरवी रखे गए दस्तावेज़ों की मदद से जाली हस्ताक्षर करके शेष राशि का गबन किया था।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार 9 साल पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, फार्मेक्स द्वारा जीडीआर को बढ़ाना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जांच का विषय बन गया।

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सेबी ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह माना गया कि सेबी अधिनियम, 1992 के विभिन्न प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने एक सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसमें छह व्यक्तियों और नौ संस्थाओं को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत धन-शोधन के अपराध करने के संदेह वाले व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया था।

इसके बाद, अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने विभिन्न प्रतिभागियों के साथ लगभग सभी संचारों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और पेशकश से पहले और बाद में फार्मेक्स को निर्देश दिए। इसलिए, पीएमएलए की धारा 45 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में पाई गई दूसरी शर्त अपीलकर्ता की योग्यता से संतुष्ट थी। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि वर्ष 2022 में प्रवर्तन मामले की सूचना रिकॉर्ड का पंजीकरण और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करना, वर्ष 2013 में विधेय अपराध के लिए एफआईआर के पंजीकरण की अगली कड़ी थी और वर्ष 2013 की अगली कड़ी थी। सेबी द्वारा वर्ष 2020 में पारित आदेश।

न्यायालय का अवलोकन किया “इसलिए, अपीलकर्ता की निरंतर क़ैद, हमारी राय में, उचित नहीं हो सकती है।”

तदनुसार, अपील स्वीकार की गई।

केस टाइटल – संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय
केस नंबर – SLP (Crl.) No.1655 ऑफ़ 2023

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