SC ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया

Ias Pooja Singhal Nabbed By Ed Raid Reveals Property Worth 150 Crores 19.31 Crore Cash
  • ईडी ने सबसे पहले 12 दिसंबर 2018 को बर्खास्त इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उन पर खूंटी जिला परिषद की मनरेगा योजना से संबंधित 18 करोड़ 76 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
  • बाद में ईडी की छापेमारी में सीए सुमन कुमार के घर से करीब 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2023 को तय की है. फिलहाल पूजा सिंघल का रिम्स में इलाज चल रहा है. हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है.

गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को मनरेगा घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इसकी अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.

उक्त मामले में ईडी ने सबसे पहले 12 दिसंबर 2018 को बर्खास्त इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उन पर खूंटी जिला परिषद की मनरेगा योजना से संबंधित 18 करोड़ 76 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

इसी जांच के दौरान पूजा सिंघल का नाम सामने आया. बाद में ईडी की छापेमारी में सीए सुमन कुमार के घर से करीब 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. इसके बाद पूजा सिंघल और सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

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