SC ने HC जज द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई, रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर आश्चर्य व्यक्त किया और पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी।

अदालत को सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार ने मामले की सुनवाई की थी और इसे 7 अप्रैल, 2022 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। हालांकि, न्यायमूर्ति कुमार ने लगभग एक साल बाद 4 अप्रैल, 2023 के आदेश के अनुसार मामले को रिहा कर दिया।

पीठ ने कहा-

“हम इस बात से बेहद आश्चर्यचकित हैं कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश को एक साल तक कैसे लंबित रखा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मामले का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और 8 जनवरी, 2024 से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं”।

शीर्ष अदालत का यह निर्देश मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ राजंती देवी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर आया था।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।

ALSO READ -  कृष्ण जन्मभूमि : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया

You May Also Like