Kapil Tusar Sg

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कोर्ट में ने इतिहास की गलत किताब पढ़ी है, असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह के उक्त दावे का खंडन किया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील का खंडन किया कि असम म्यांमार का हिस्सा है।

“ऐसा लगता है कि उन्होंने इतिहास की कोई गलत किताब पढ़ी है। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। जब हम किसी अन्य स्तर पर किसी अन्य मामले से निपटते हैं तो इसकी कुछ प्रासंगिकता होती है। यह कभी भी हिस्सा नहीं था। म्यांमार में अब सबसे अधिक आप्रवासन है और इसलिए कहते हैं कि यह हमेशा असम का हिस्सा था…”, तुषार मेहता ने आज नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया।

एसजी तुषार मेहता ने यह कहकर शुरुआत की कि धारा 6ए की वैधता तय करने के उद्देश्य से सिब्बल की टिप्पणी की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

इसके बाद वरिष्ट धिवक्ता कपिल सिब्बल ने उस संदर्भ को समझाया जिसमें उन्होंने वह बयान दिया था। सिब्बल ने कहा, “सच कहूं तो, असम सरकार की वेबसाइट भी यही बात कहती है।” मेहता ने कहा, “मैं इस मुद्दे पर शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यह एक गलत किताब थी जो मेरे विद्वान मित्र ने पढ़ी थी।” सिब्बल ने जवाब दिया, “कृपया अपनी वेबसाइट देखें, यह बिलकुल यही कहती है।” “लोगों और आबादी का प्रवासन इतिहास में अंतर्निहित है। इसे मैप नहीं किया जा सकता है।

किसी भी माइग्रेशन को कभी भी मैप नहीं किया जा सकता. और अगर आप असम के इतिहास पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि कौन कब आया, इसका पता लगाना नामुमकिन है।

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असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था और 1824 में ब्रिटिशों द्वारा इसके एक हिस्से पर कब्ज़ा करने के बाद एक संधि की गई थी, जिसके द्वारा असम को ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था”, सिब्बल ने पिछली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया था।

इसी तरह, वकील इंदिरा जयसिंह ने भी कहा था कि “असम वास्तव में बर्मा का हिस्सा था, और फिर बर्मी लोगों के साथ एक संधि के तहत भारत को सौंप दिया गया”।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह के उक्त दावे का खंडन किया था। (रिपोर्ट पढ़ें)

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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