इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा

शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट इन अपीलों के माध्यम से, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 4982/2019, 5346/2019 और 5347/2019 में पारित दिनांक 01.11.2023 के निर्णय और आदेश की सत्यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 15/16 जुलाई, 2019 को पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया था। इस मामले को पीडब्लू 2 की गवाही के चरण से फिर से सुना जाना था। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्देश भी जारी किया गया कि प्रदर्शित दस्तावेजों के लेखक जो उनकी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जाएगी और यह मुकदमा दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ेगा और 31 मई, 2024 को या उससे पहले समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो भारी जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाना था। उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट को अतिरिक्त हलफनामा देने के लिए भी उत्तरदायी माना गया कि वे हर दिन या जब भी ट्रायल कोर्ट द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्देश दिया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि ट्रायल की अवधि के दौरान स्थगित रहेगी और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा, “हमें ट्रायल कोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली और विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जहां बचाव पक्ष ने बार-बार अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों की वास्तविकता को स्वीकार करना जारी रखा और उन्हें औपचारिक सबूत से छूट दी।”

संक्षिप्त तथ्य-

मामले में अपीलकर्ता ने चार व्यक्तियों पर अपने माता-पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 दिनांक 22.04.1998 को प्रातः 05.30 बजे, जो एफआईआर संख्या 27/1998 के रूप में पुलिस स्टेशन धानापुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 18602 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(v) के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 21/22.04.1998 की मध्य रात्रि को अपीलकर्ता (पीडब्लू 1), राम दुलार (पीडब्लू 2) जो खेतों में फसल काट रहे थे, गोलियों की आवाज सुनकर पम्पिंग सेट पर पहुंचे, जहां से गोलियां चल रही थीं और उन्होंने देखा कि चार आरोपी अर्थात् राधेश्याम लाल ए-1, प्रताप ए-2, राजेश कुमार उर्फ ​​पप्पू ए-3 और जगन्नाथ ए-4 अपीलकर्ता के माता-पिता अर्थात् बोधा देवी और मोहन राम पर हमला कर रहे थे, जो अनुसूचित जाति के थे। दोनों मृतकों पर बेरहमी से हमला करने के बाद, उन्होंने उनके शवों को कुएं में फेंक दिया। अभियुक्त ने अपील की, और उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर फिर से सुनवाई का आदेश दिया, जहां बचाव पक्ष ने औपचारिक सबूत के बिना अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

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न्यायालय ने सोनू उर्फ ​​अमर बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया और कहा, “सीआरपीसी 1973 की धारा 294 अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा न्यायालय में दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। दस्तावेजों को एक सूची में शामिल किया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष को प्रत्येक दस्तावेज की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वास्तविकता विवादित नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जाएगा।” न्यायालय ने शमशेर सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया और कहा, “….न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से धारा 294 सीआरपीसी की उपधारा (1) के तहत किसी दस्तावेज पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करे। अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज या जिस आवेदन/रिपोर्ट के साथ इसे दाखिल किया गया है, उस पर बचाव पक्ष के वकील द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का समर्थन, धारा 294 सीआरपीसी का पर्याप्त अनुपालन है। इसी तरह बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़ पर, सरकारी वकील द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का समर्थन पर्याप्त है और यदि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो बचाव पक्ष को दस्तावेज़ को साबित करना होगा। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो इसे औपचारिक रूप से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और इसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। शिकायत मामले में बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़ के संबंध में शिकायतकर्ता के वकील द्वारा ऐसा समर्थन किया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हमारी राय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलती की है। इसके अलावा, मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य के मामले पर उच्च न्यायालय का भरोसा गलत था, क्योंकि उस मामले में मुद्दा निष्पक्ष सुनवाई का था न कि धारा 294 सीआरपीसी के आवेदन का। मुन्ना पांडे (सुप्रा) के मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों को विरोधाभास के उद्देश्य से धारा 161 सीआरपीसी के तहत उनके बयानों का सामना नहीं कराया गया था और ऐसी स्थिति में इस न्यायालय ने माना था कि यदि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के तहत गवाहों के सामने यही बयान रखा जाए तो इसका असर होगा और इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की आगे की जांच/जिरह के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया गया।

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को अनुमति दी, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील को फिर से सुनवाई और निर्णय के लिए बहाल कर दिया।

वाद शीर्षक – श्याम नारायण राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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