पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा – केरल उच्च न्यायालय

पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा – केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्थर भी मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आ सकता है।

हालांकि, यह पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है।

यह आपराधिक विविध मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत कोडकारा पुलिस स्टेशन, त्रिशूर के अपराध संख्या 373/2016 में अनुलग्नक ए1 एफआईआर और अनुलग्नक ए2 अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो अब न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट, इरिंजालक्कुडा की फाइलों पर सी.सी. संख्या 1244/2016 के रूप में लंबित है। याचिकाकर्ता उपरोक्त मामले में एकमात्र आरोपी है।

न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 324, 294(बी) और 506(आई) के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने बताया कि पत्थर की प्रकृति, आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके से यह तय होगा कि पत्थर मृत्यु का कारण बनने वाला हथियार है या नहीं।

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने कहा, “उपर्युक्त के मद्देनजर, जब न्यायालय आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध सहित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर विचार कर रहा था, तो प्रस्तुत साक्ष्य के समर्थन के बिना, केवल यह आरोप लगाया गया था कि, पत्थर का उपयोग करके चोट पहुंचाई गई थी, यह मानना ​​मुश्किल है कि आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध आकर्षित नहीं होगा।”

ALSO READ -  दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना ​​के मामले में वकील को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, एक पत्थर फेंका, और इस तरह वास्तविक शिकायतकर्ता के हाथ पर खरोंच आ गई, साथ ही दो पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद के बीच उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

उच्च न्यायालय ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 [बीएनएस की धारा 118(1)] में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी ऐसे उपकरण के माध्यम से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध को आकर्षित करेगा।

कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पत्थर को मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के रूप में माना जा सकता है, न्यायालय ने दासन बनाम केरल राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि “किसी विशेष मामले में शामिल तथ्य, आकार, तीखेपन जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए, इस सवाल पर प्रकाश डालेंगे कि हथियार एक खतरनाक या घातक हथियार था या नहीं। यह निर्धारित करेगा कि किसी मामले में धारा 323, 324, 325 या 326 के तहत अपराध लागू होंगे या नहीं।”

इसी तरह, जॉय बनाम केरल राज्य (2014) में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उनकी स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा, “इस प्रकार, पत्थर की प्रकृति, उसका आकार और तीक्ष्णता तथा जिस तरह से पत्थर का उपयोग चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में किया गया था, उससे यह तय होगा कि पत्थर मौत का कारण बनने वाला हथियार है या नहीं।”

ALSO READ -  Preamble of Constitution से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने वाली याचिका को Supreme Court ने किया खारिज, कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि “पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीक्ष्णता तथा जिस तरह से पत्थर का उपयोग चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में किया गया था, इस पर निर्भर करते हुए, पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा। इन पहलुओं को देखते हुए मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा इन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।”

पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 324, 294(बी) तथा 506(आई) के तहत दंडनीय अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

वाद शीर्षक – विनील बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

Translate »
Scroll to Top