Airtel Gst Sc

सुप्रीम कोर्ट ने किया हाईकोर्ट के आदेश को रद्द, भारती एयरटेल को तगड़ा झटका-

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ Goods & Service Tax Refund पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

Bharti Airtel (भारती एयरटेल) को Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) से Goods & Service Tax Refund Case में झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

दरअसल भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांगा था. मई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल की याचिका की अनुमति दी. सरकार को दावा की गई राशि को सत्यापित करने और रिफंड करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में मामला 2020 में पहुंचा-

जुलाई 2020 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और रिफंड के आदेश को चुनौती दी थी. केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए Input Tax Credit इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी.

वहीं कोर्ट में भारती एयरटेल ने तर्क दिया था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए GSTR-2A फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन- ऑपरेशनल होने के लिए 823 के अतिरिक्त कर का भुगतान किया था.

Supreme Court ने रिफंड जारी करने के खिलाफ सरकार की याचिका को अनुमति दे दी है और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.

Translate »
Scroll to Top