गिर सोमनाथ विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

Supreme court of india

“Supreme Court Grants Four Weeks for Petitioners to Present Their Case in Gir Somnath Destruction Matter”

गुजराज राज्य के गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के मामले में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए आज चार सप्ताह का समय दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका भी शामिल थी, जिसमें कथित तौर पर बिना पूर्व अनुमति के आवासीय और धार्मिक संरचनाओं को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया था।

28 सितंबर 2024 को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि को खाली करने के लिए तोड़फोड़ अभियान चलाया गया था।

आज सुनवाई के दौरान, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि राज्य ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और याचिकाकर्ताओं ने जवाब दाखिल करने की मांग की है।

राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में से एक गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तोड़फोड़ को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश के खिलाफ थी।

उन्होंने सुझाव दिया कि पीठ उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकती है कि वह अपने समक्ष लंबित मामले पर अंतिम रूप से निर्णय करे ताकि सर्वोच्च न्यायालय को तथ्यात्मक निष्कर्ष मिल सके।

शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि राज्य ने प्रत्येक बिंदु पर गुण-दोष के आधार पर शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

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अहमदी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल करने की मांग के बाद पीठ ने कहा, “सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। छह सप्ताह बाद जवाब दाखिल करें।”

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में गुजरात सरकार ने अपनी विध्वंस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा अभियान है।

17 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने विध्वंस कार्रवाई पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, बिना अनुमति के अपराध के आरोपियों सहित संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि अवैध विध्वंस का एक भी मामला संविधान के “मूल सिद्धांतों” के विरुद्ध है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होता है।

गिर सोमनाथ जिले के कलेक्टर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में, राज्य सरकार ने 17 सितंबर को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विध्वंस पर रोक “सार्वजनिक स्थानों” और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होती है।

जिला अधिकारी द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 17 सितंबर, 2024 के आदेश के अनुसार “सार्वजनिक स्थान” में विशेष रूप से “जल निकाय” शामिल हैं। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए एक निर्णय दिया और कहा कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित पक्षों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। जब ​​सर्वोच्च न्यायालय 25 अक्टूबर को गुजरात विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहा था, तो राज्य सरकार ने कहा कि गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं के कथित अवैध विध्वंस की जगह, भूमि उसके पास रहेगी और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी।

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पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था। 4 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ अपने हालिया आदेश की अवमानना ​​करते हुए पाया गया तो वह उनसे संरचनाओं को बहाल करने के लिए कहेगा। हालांकि, पीठ ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास तोड़फोड़ पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार कर दिया।

जानकारी हो की 28 सितंबर को, गुजरात में अधिकारियों ने कथित तौर पर गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक विध्वंस अभियान चलाया। प्रशासन ने कहा कि इस अभियान के दौरान धार्मिक संरचनाओं और कंक्रीट के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपये है।

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