दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। इस दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले तो हमें खुशी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पानी की बर्बादी को लेकर क्या कदम उठाए हैं? उस पर रिपोर्ट दें।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की अवकाश पीठ ने कहा, “दिल्ली सरकार जल की हानि को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेगी। अन्य पक्ष भी चाहें तो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। हलफनामे आज या कल सुनवाई से पहले दाखिल किए जा सकते हैं।”
शुरुआत में, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “मैं इसे स्पष्ट, सरल और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम यहां लगभग 15-20 दिनों के लिए समाधान की तलाश में हैं। ऐसा लगता है कि 20 दिनों के बाद बारिश के देवता हम पर काफी मेहरबान होंगे। इसलिए मैं शुरू करता हूं, यह थोड़ा तकनीकी है। कृपया कोर्ट मास्टर से कहें कि वे हिमाचल प्रदेश हलफनामा पहले दाखिल करवाएं और मेरे द्वारा 11.06.2024 और 09.06.2024 की दो स्थिति रिपोर्ट दाखिल करवाएं। ये तीन दस्तावेज और मैं बहुत स्पष्ट होंगे। यह थोड़ा तकनीकी है और इसका समाधान मेरे स्वामी के विवेक पर निर्भर करेगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वकील से पूछा कि क्या हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लगातार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है। पिछले कुछ साल के दौरान यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है। अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा कि जो पानी की बर्बादी होती है उससे निपटने के लिए आपने क्या काम किया? उसके अलावा जो अवैध तरीके से पानी को ले जाया जाता है, उसको लेकर क्या किया गया? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा हम जवाब दाखिल कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल सुनवाई करेंगे।
वाद शीर्षक – दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य