सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ KCOCA के तहत आरोप बहाल कर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटा-

सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार से कार्यकर्ता बनी गौरी लंकेश की 2017 की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम Karnataka Control of Organised Crimes Act (KCOCA) के कड़े आरोप वापस लिए गए थे।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए के तहत आरोपों को बहाल कर दिया। एक फिल्म निर्माता कविता लंकेश ने नायक के खिलाफ संगठित अपराध के तहत आरोपों को रद्द करने के लिए अप्रैल में राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी।

वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने प्रस्तुत किया था कि अदालत के समक्ष मुद्दा धारा 24(1) के तहत दी गई मंजूरी और केसीओसीए प्रावधानों को लागू करना था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने गलती की है क्योंकि मौजूदा मामले में केसीओसीए लागू नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने जून में कहा था कि लंकेश की याचिका पर फैसला होने तक आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि अप्रैल 2021 में, उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट को रद्द कर दिया था, साथ ही मामले में पूरक आरोप पत्र और बाद में नायक के खिलाफ KCOCA के आरोप हटा दिए गए थे।

एसआईटी जांच से पता चला है कि आरोपी एक सिंडिकेट का हिस्सा था जो संगठित अपराध के कई मामलों के पीछे था। बता दें कि गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में एसएलपी की उत्पत्ति 05.09.2017 को उनके घर के बाहर हुई थी। मृतक की बहन ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एक याचिका और मामला दर्ज किया था।

मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई और उनकी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि आरोपी संगठित अपराध में शामिल थे और इसलिए उन पर केकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिका में कई हत्याओं का जिक्र है, जिनमें कार्यकर्ता नरेंद्र दाबोलकर और गोविंद पानसरे शामिल हैं।

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