उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि “केरल के उच्च न्यायालय ने न तो मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया है और न ही आरोप की प्रकृति के बारे में बताया है जिसके कारण जांच हुई और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।”
इस मामले में, अपीलकर्ता ने उप-निरीक्षक के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता के नाम पर केनरा बैंक के चेक को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है और अपीलकर्ता के जाली हस्ताक्षर पर निकालने का प्रयास किया गया है।
इंडियन पीनल कोर्ट IPC के धारा 420, 465, 468 और 472 तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 पर अपीलकर्ता द्वारा आरोपित अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत याचिका दायर कर अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
कोर्ट के समक्ष विचार का मुद्दा था-
क्या उच्च न्यायालय द्वारा पूरी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश कानून के अनुसार था या नहीं?
कोर्ट ने कहा, “उच्च न्यायालय के आदेश से संकेत मिलेगा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न केवल संक्षिप्त है, बल्कि गुप्त भी है। उच्च न्यायालय ने न तो मामले में उत्पन्न तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया है और न ही आरोप की प्रकृति के बारे में बताया है जिसके कारण जांच हुई और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने वाली एकमात्र टिप्पणी यह है कि चेक का पत्ता अपीलकर्ता का है और इसमें उसके हस्ताक्षर हैं और धमकी का कोई आरोप नहीं है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता द्वारा मांगा गया मामला यह है कि अपीलकर्ता का चेक गलत तरीके से प्रतिवादी नंबर 2 के पास है और चेक को जाली हस्ताक्षर करके वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया है और एक प्रयास किया गया था। पैसे निकालने के लिए।”
उक्त के सापेक्ष में शीर्ष न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
केस टाइटल – एम.पी. रमानी बनाम केरल राज्य और अन्य
केस नंबर – CRIMINAL APPEAL NO.1196 OF 2022