आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय

आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि, यदि धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुसीबत में पड़ने पर खुद को दोषी मानना ​​चाहिए।

न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 45 के तहत पारित मंजूरी आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी की खंडपीठ ने कहा, “आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती; हालांकि इसका किसी विशेष धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, जिससे अन्य धर्मों की निंदा की जाती है और इस तरह राष्ट्र की अखंडता, एकता और स्थिरता को खतरा होता है, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुसीबत में पड़ने पर खुद को दोषी मानना ​​चाहिए। अभियोजन पक्ष पर अपना मामला साबित करने का पहला दायित्व है, और यदि याचिकाकर्ता या इस मामले के किसी अन्य आरोपी को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है, भले ही अनुसूचित अपराध न किया गया हो, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों को जिरह में बदनाम किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और अधिवक्ता मोहम्मद ताहिर पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) एस.वी. राजू पेश हुए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि –

याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति वर्ष 2022 में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 201, 204, 212, 302, 341 सहपठित धारा 34 और यूएपीए की धारा 16, 18, 19 और 20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे। आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, ऊपर बताए गए आईपीसी के तहत अन्य अपराधों को एफआईआर में जोड़ा गया। बाद में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच करने का निर्देश दिया।

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एनआईए ने एफआईआर में यूएपीए की धारा 16, 19 और 20 के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच की और उक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (एनआईए अधिनियम) की धारा 8 के साथ धारा 6(5) के तहत जारी उक्त आदेश, यूएपीए की धारा 45 के तहत जारी मंजूरी आदेश और उक्त अपराधों के लिए संज्ञान लेने वाले विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

उपर्युक्त संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा, “इस स्तर पर, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मंजूरी प्राप्त करने के बाद अभियोजन शुरू किया गया था, और यूए(पी)ए के तहत अपराधों का संज्ञान मंजूरी आदेश उपलब्ध होने पर लिया गया था। यदि याचिकाकर्ता के अनुसार, मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया था या किसी अन्य कारण से अमान्य है, तो साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर विचार किया जाना चाहिए। यह मंजूरी के अभाव का मामला नहीं है। इसलिए यह तर्क भी विफल हो जाता है।

न्यायालय ने कहा कि अन्य मामलों का ब्यौरा प्राप्त किए बिना याचिकाकर्ता के तर्क को नहीं समझा जा सकता है और अन्यथा भी, यूएपीए के तहत अपराधों के आह्वान के बारे में निर्णय सामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा की अन्य मामलों का विवरण प्राप्त किए बिना याचिकाकर्ता की दलीलों को नहीं समझा जा सकता। अन्यथा भी, यूए(पी)ए के तहत अपराधों के आह्वान के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लिया जाना चाहिए, सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

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अस्तु अदालत ने उपरोक्त चर्चा से अंतिम निष्कर्ष लेते हुए रिट याचिका को विफल करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

वाद शीर्षक – रोशन ए. बनाम भारत संघ और अन्य।

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