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हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फ़ैसला: कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है ना कि शादी से-

Kerala High Court केरल हाई कोर्ट द्वारा हल ही में दिए गए आमने निर्णय में बताया है कि किसी व्यक्ति का समुदाय और जाति उनके जन्म के आधार पर तय की जाती है और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से किसी व्यक्ति के विवाह का जाति प्रमाण पत्र के अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो एक Schedule Caste Community एससी समुदाय (हिंदू-कुरवन) से संबंधित थी, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसने एक ईसाई से शादी की थी।

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि ARTICLE 341 of Indian Constitution अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार हिंदू-कुरवन समिति एक मान्यता प्राप्त एससी समुदाय है।

हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02/05/1975 का भी उल्लेख किया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य उक्त समुदाय या जाति का सदस्य बना रहेगा, भले ही वे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हों, जो एससी-एसटी (SC-ST) समुदाय से संबंधित नहीं है।

उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि महिला का जन्म हिंदू-कुरवन समुदाय में हुआ था, इसलिए प्रतिवादियों के पास Caste Certificate जाति प्रमाण पत्र के लिए उसके आवेदन को सिर्फ इसलिए खारिज करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि उसने एक ईसाई से शादी की थी।

Since the petitioner was born as a Hindu Kuravan, there was no justification on the part of the respondents in rejecting the application on the ground that she had married a person belonging to the Christian community. The Apex Court in Sunita Singh Vs.State of Uttar Pradesh and Ors. [(2018) 2 SCC 493] had occasion to observe that the caste or community of a person is to be decided on the basis of her/his birth in the said community.

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कोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया और ग्राम अधिकारी और तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र के लिए महिला के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल – ज्योत्सना ए बनाम केरल लोक सेवा आयोग और अन्य
केस नंबर – WP(C) NO. 22994 OF 2021

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