वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें 4 1⁄2 वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 15056/2019 दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल वादी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी और इस प्रकार संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, जामखेड द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में 4 1⁄2 साल की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने जोर देकर कहा, “हमने पिछले कुछ समय में वादियों की ओर से वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी है। इतना ही नहीं, हमारे सामने ऐसे मामले भी आए हैं, जहां संबंधित अधिवक्ता ने अपने मुवक्किलों के पक्ष में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह कुछ व्यक्तिगत कारणों से कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए, जिससे वादी को देरी को माफ करवाने में सुविधा हुई।

मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रतिवादी समय पर अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहे और लिखित बयान दाखिल करने का चरण बंद कर दिया गया। इसके बाद 4½ साल से अधिक समय के बाद लिखित बयान दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति मांगी गई। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी। इसके बाद वादी की अपील को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

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पीठ ने कहा, “हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली है, यहां तक ​​कि कानून की कोई त्रुटि भी नहीं है”, साथ ही यह भी कहा, “इसलिए, वादी को वकील के सिर पर पूरा दोष मढ़ने और किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।” याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया, “अगर हम एक पल के लिए यह मान भी लें कि संबंधित वकील लापरवाह या लापरवाह था, तो भी यह अपने आप में लंबी और अत्यधिक देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वादी का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहे और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आदेश पर शुरू की गई अदालत में लंबित न्यायिक कार्यवाही के बारे में भी उतना ही सतर्क रहे।”

वाद शीर्षक -नितिन महादेव जावले और अन्य बनाम भास्कर महादेव मुटके

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