इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश में इस बात पर जोर दिया कि धारा 37 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध विशेष रूप से एनडीपीएस मामलों का निर्णय करने वाली विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर।
यह आवेदन आवेदक को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (जिसे आगे ‘एनडीपीएस एक्ट’ कहा जाएगा) की धारा 8/20/23/29/68 के तहत पुलिस स्टेशन पूराकलंदर, जिला अयोध्या में पंजीकृत केस क्राइम नंबर 0029/2024 में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
न्यायालय ने कहा, “सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित सीमाएं संवैधानिक अदालतों के अलावा अन्य अदालतों के लिए हैं। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए (3) के प्रकाश में, ये प्रतिबंध संवैधानिक अदालतों तक विस्तारित नहीं होते हैं।” आमतौर पर, धारा 37 के प्रावधानों के कारण एनडीपीएस मामलों में जमानत हासिल करना एक कठिन चुनौती है, जिसके अनुसार सरकारी वकील की सुनवाई किए बिना और आरोपी की बेगुनाही और दोबारा अपराध करने की संभावना के बारे में विशिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना जमानत नहीं दी जा सकती।
हालांकि, पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(3) में एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर प्रकाश डाला, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित विशेष जमानत शक्तियों की रक्षा करता है।
न्यायालय ने एक विसंगति पर ध्यान दिया जिसमें धारा 37 के लिए अभिप्रेत यह प्रावधान गलती से धारा 36ए में डाल दिया गया था। इसने तर्क दिया कि यह चूक संभवतः एक लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई, जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित एक समान मामले में देखा गया था।
उच्च न्यायालयों के जमानत देने के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न क़ानूनों में इस तरह के प्रावधानों को लगातार शामिल किए जाने को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने विधायी मंशा के साथ संरेखित करने के लिए धारा 36ए और 37 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता पर बल दिया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित विशिष्ट जमानत प्रतिबंधों से बंधे नहीं हैं।
न्यायालय ने कहा, “मेरा विचार है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध संवैधानिक न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों पर लागू होने के लिए थे और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए (3) में निहित प्रावधान के मद्देनजर, वे प्रतिबंध संवैधानिक न्यायालय पर लागू नहीं होते हैं।”
रिकवरी मेमो में कहा गया है कि आवेदक के कब्जे से बरामद चरस के 14 पैकेटों में से 166 ग्राम वजन का एक नमूना निकाला गया।
इस व्याख्या को लागू करते हुए, न्यायालय ने पदार्थ जब्ती प्रक्रिया में प्रक्रियागत अनियमितताओं और आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए 7 किलोग्राम चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को जमानत देने की कार्यवाही की। बंदी की 28 जनवरी, 2024 से लंबी कैद और दोबारा अपराध करने का कोई स्पष्ट जोखिम न होने को देखते हुए, न्यायालय ने जमानत को उचित माना।
जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया, “आवेदक- विमल राजपूत को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।”
वाद शीर्षक – विमल राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य