सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री सचिवालय में उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद कैदी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने के बाद फाइल स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दोषी/याचिकाकर्ता की स्थायी रिहाई की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।

श्री राजेश कुमार सिंह, प्रधान सचिव, कारागार प्रशासन विभाग, रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 129/2024 में पारित हमारे 5 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने में हुई लंबी देरी के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अब वे बहाना बना रहे हैं कि फाइल सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “हम श्री राजेश कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम जैसे विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं जिन्होंने फाइल स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह यह भी रिकॉर्ड में रखेंगे कि क्या उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह प्रतिनिधित्व करने का कोई प्रयास किया गया था कि सरकार इस न्यायालय के 13 मई, 2024 के आदेश से बंधी है। इस मामले में भी, आज तक, राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार के उपयुक्त अधिकारियों को अवमानना ​​का नोटिस जारी करने से पहले, हम श्री राजेश कुमार सिंह को शपथ पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं जिसमें उन्होंने हमारे सामने मौखिक रूप से जो कहा है, उसे शामिल किया जाए। उक्त हलफनामा 14 अगस्त, 2024 तक दाखिल किया जाएगा।”

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव और अरविंद कुमार तिवारी उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ एएजी गरिमा प्रसाद और वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. रायजादा उपस्थित हुए।

10 अप्रैल, 2024 को न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार लागू नीति के अनुसार स्थायी छूट प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। लेकिन बारह सप्ताह के बाद भी जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, तो राज्य ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया।

न्यायालय ने राज्य के अनुरोध पर विचार के लिए समय अवधि बढ़ा दी थी। न्यायालय ने यह भी नोट किया था कि जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले की अनुकूल अनुशंसा की थी। इसके अलावा, सुनवाई की अगली तारीख पर, राज्य द्वारा छूट के मामले पर विचार करने में विफलता को दर्ज करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया था, “अब, प्रतिवादी-राज्य दो और महीने चाहता है। जबकि प्रतिवादी-राज्य दो और महीने मांग रहा है, आवेदन इस तरह से लिखा गया है कि पहले से ही संकेत है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। जहां तक ​​उत्तर प्रदेश राज्य का सवाल है, हमने बार-बार देखा है कि समय से पहले रिहाई पर विचार करने के इस न्यायालय के आदेशों को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को 12 अगस्त, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं।”

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न्यायालय ने कहा कि कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजेश कुमार सिंह के पास न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लंबी देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अब वह बहाना बना रहे हैं कि फाइल सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है।

“रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 134/2022 में श्री राजेश कुमार सिंह की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 134/2022 में पारित दिनांक 13 मई, 2024 के आदेश के बावजूद, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी छूट प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय आचार संहिता राज्य सरकार के आड़े नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेजी गई फाइल को स्वीकार नहीं किया गया और अंततः, आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही फाइल माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेजी गई”, न्यायालय ने कहा।

तदनुसार, मामला अब 20 अगस्त, 2024 को सूचीबद्ध है।

वाद शीर्षक – कुलदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।
वाद संख्या – रिट याचिका(याचिकाएं)(आपराधिक) संख्या 129/2024

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