हिं. वि. अधि., 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं है।

मा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और मा न्यायमूर्ति एन के चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी में निहित प्रावधान आपसी सहमति से तलाक देने के लिए धारा 13 में शामिल आधार के अस्तित्व का प्रावधान नहीं करता है।

न्यायलय ने कहा, “किसी मामले में हो सकता है कि जोड़े के बीच कोई झगड़ा या विवाद ना हो, फिर भी उनके कार्य और व्यवहार सुखी और शांतिपूर्ण विवाहित जीवन जीने के लिए सुसंगत ना हो, इसलिए वे आपसी सहमति से तलाक की मांग कर सकते हैं। यदि कोई आवेदन अन्यथा विधिवत रूप से गठित किया गया है और न्यायालय के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है तो यह न्यायालय पर नहीं है कि वह उस आधार या कारण की खोज करे, जिसने पार्टियों को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए मजबूर किया है।”

आलोक्य-

उच्च न्यायलय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (बी) के तहत आपसी (म्यूच्यूअल डाइवोर्स) तलाक के अनुदान की कार्यवाही में निचली अदालत द्वारा पारित न्यायिक अलगाव के डिक्री को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

शादी करने के बाद, युगल केवल दो के लिए एक साथ रहते थे और कभी पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे। एक साल बाद, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए एक संयुक्त आवेदन दायर किया।

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हालांकि, छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद, वे आपसी तलाक लेने के अपने फैसले पर कायम रहे; निचली अदालत ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय एक साल के लिए न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित कर दी।

अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश चंद साहू ने आवेदन या आपसी सहमति से तलाक के अनुदान के लिए इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कोई दोष ना होने की दलील दी। उन्होंने कहा, निचली अदालत को अर्जी मंजूर करनी चाहिए थी।

निष्कर्ष-

उच्च न्यायालय ने पाया कि आपसी सहमति से तलाक के आदेश के स्थान पर न्यायिक अलगाव की डिक्री प्रदान करते समय, ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम, 1955 की धारा 13 ए में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 ए प्रावधान करती है कि किसी भी कार्यवाही के तहत यह अधिनियम, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए एक याचिका पर, जहां तक ​​याचिका धारा 13 उप-धारा (1) के खंड (ii), (vi), और (vii) में उल्लिखित आधारों पर स्थापित की गई है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित समझता है, तो इसके बजाय न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित कर सकता है।

अदालत ने टिप्पणी की, “धारा 13-ए में निहित प्रावधान तभी आकर्षित होंगे जब ट्रायल कोर्ट “मामले की परिस्थितियों के संबंध में” संतुष्ट हो जाए कि वह आपसी तलाक के बजाय न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री पारित करने सही मानती है।

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न्यायलय का कथन है की “मामले की परिस्थितियों के संबंध में” ट्रायल कोर्ट को उन परिस्थितियों का पता लगाने की आवश्यकता होती है जो उसे न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री पारित करने के लिए मजबूर करती हैं।”

HEAD NOTE

Existence of serious dispute between husband and wife is not prerequisite for grant of divorce by mutual consent under Section 13-B of the Hindu Marriage Act, 1955.

Judicial separation, instead of divorce by mutual consent, cannot be granted in a mechanical manner.

उच्च न्यायलय ने आगे कहा कि जब तक ऐसी परिस्थितियां मौजूद न हों, ट्रायल कोर्ट यांत्रिक तरीके से न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री पारित नहीं कर सकती है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय, ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि उनके एक साथ रहने की अवधि इतनी कम थी कि यह संभव नहीं है कि उनके बीच कोई गंभीर विवाद पैदा हो।

उक्त डिक्री को रद्द करते हुए कहा कि तदनुसार, पार्टियों के बीच दिनांक 20.02.2017 को हुए विवाह को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जाता है।
तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।
उक्त में पार्टियां अपना खर्च स्वयं वहन करेंगी ।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित डिक्री में, निचली अदालत ने माना है कि उनके बीच विवाद इतनी तीव्रता का नहीं हो सकता है, जिससे उन्हें आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हालांकि, यह माना गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत जोड़े के बीच एक गंभीर विवाद का अस्तित्व जमानत देने के लिए एक शर्त नहीं है।

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टाइटल ऑफ़ केस – संध्या सेना बनाम संजय सेन
FAM No. 153 of 2019
कोरम – Hon’ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra Hon’ble Mr. Justice N.K. Chandravanshi

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