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जब कंपनी अपराधी हो, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न करे: J&K&L HC

एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि कानून विशेष रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने आरोपी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दायर की गई आपराधिक शिकायत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि शिकायत में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त कैसे और किस तरीके से इसके प्रभारी थे या इसके लिए जिम्मेदार थे।

न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानूनी इरादा स्पष्ट है कि जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके निदेशकों की परोक्ष देनदारी को कानून के प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जा सकता है, जिससे यह एक कल्पना बन जाती है… दंड संहिता में परोक्ष देनदारी किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या कर्मचारी पर संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सबसे पहले, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा लिखित यह अत्यंत सराहनीय, ठोस, रचित और श्रेयस्कर निर्णय सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पैरा 1 में रखकर गेंद को गति प्रदान करता है।

याचिकाकर्ताओं ने ‘कृषि विभाग बनाम’ शीर्षक वाली शिकायत को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है। रेमा अरोड़ा और अन्य का और संज्ञान आदेश दिनांक 04.09.2020 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, (मुनिसेफ), चाडूरा, बडगाम (संक्षेप में ट्रायल कोर्ट) की अदालत द्वारा पारित किया गया।

मामला संक्षेप में-

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि वे मेसर्स एग्रो केयर ऑर्गेनिक फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं, जो वर्मीकम्पोस्ट (मिट्टी का भोजन) जैसे जैव उर्वरक सहित उर्वरकों के निर्माण में शामिल हैं। शिकायत में याचिकाकर्ता संख्या 2/अभियुक्त संख्या 2 ने 28.02.2016 को प्राप्त बैच संख्या एओएफ/105 से वर्मीकम्पोस्ट के नमूने लेने के लिए उत्तरदाताओं को एक सूचना भेजी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (इसके बाद 1985 के एफसीओ के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण के लिए नमूना नहीं लिया। इसके बाद प्रतिवादी ने कंपनी के गोदामों यानी श्रीनगर के नौगाम बाईपास स्थित मेसर्स एग्रो केयर ऑर्गेनिक फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदामों से उर्वरक जब्त कर लिया और आरोप लगाया कि यह 1985 के एफसीओ के विनिर्देशों के अनुसार नहीं था। नतीजतन, शिकायत दर्ज की गई। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफसीओ, 1985 के खंड 19 (ए) के तहत उत्तरदाताओं द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (संक्षेप में ईसी अधिनियम) की धारा 7 के साथ पढ़ा गया और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया।

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बेंच नेकहा कि कानून का एक मौलिक प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या किसी कंपनी के अकेले कर्मचारियों पर कंपनी को आरोपी बनाए बिना मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

न्यायलय ने कहा की कहने की जरूरत नहीं है कि कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि कोई यह धारणा नहीं बना सकता है कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या उस मामले के निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। यह सब किसी कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों को सौंपी गई संबंधित भूमिकाओं पर निर्भर करता है।

अदालत ने कहा की सीधे शब्दों में कहें कंपनियों को आपराधिक अपराध के साथ बदला जाता है, इस प्रकार उन्हें दोषी दिमाग की आवश्यकता होती है क्योंकि उक्त अपराध सख्त दायित्व अपराध नहीं हैं। इस कानूनी स्थिति का जोर इस बात पर है कि आरोपी कंपनियों में मानव एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं कि बेंच ने पैरा 19 में संक्षेप में यह कहने के लिए कोई शब्द नहीं कहे हैं कि:
वर्तमान मामले पर लौटते हुए, रिकॉर्ड के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को 29.02.2020 को मैसर्स एग्री केयर ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना से सूचना प्राप्त हुई और उक्त सूचना प्राप्त होने पर, प्रतिवादी /शिकायतकर्ता ने 02.03.2020 को पहरू, नौगाम में उक्त कंपनी के गोदाम का दौरा किया और स्टॉक से बैच नंबर एओएफ/105 वाले वर्मीकम्पोस्ट (मिट्टी के भोजन) का एक नमूना लिया, जो प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार विनिर्देश 1985 का एफसीओ के अनुसार नहीं था।

शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने उक्त आरोपी कंपनी यानी मेसर्स एग्री केयर ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस भेजा था।

शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता/आरोपी व्यक्ति, किसी भी समय, कंपनी की ओर से किए गए कृत्यों के लिए जिम्मेदार थे। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हैं।

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इसमें कोई संदेह नहीं है, कंपनी एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते अपने कार्यों को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों आदि सहित अपने अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित करती है। हालांकि, यह आपराधिक न्यायशास्त्र की घिसी-पिटी स्थिति है कि उक्त अधिकारियों पर कोई भी प्रतिनियुक्त दायित्व तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कानून विशेष रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है।

ईसी अधिनियम की धारा 10 जो कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, इस प्रकार है-

कंपनियों द्वारा धारा 10 अपराध-

1) यदि धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था। कंपनी के रूप में, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि यह अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण किया गया है। कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जैसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

कंपनी का अर्थ है कोई कॉर्पोरेट निकाय, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और किसी फर्म के संबंध में निदेशक का अर्थ फर्म में भागीदार होता है।

बेंच ने कहा कि ईसी अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई कंपनी कोई अपराध करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन के समय कंपनी का प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के साथ-साथ कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। ईसी अधिनियम की धारा 10 की धारा 1 का प्रावधान आगे स्पष्ट करता है कि उपधारा 1 में कुछ भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

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इसलिए, यदि किसी कंपनी के किसी अधिकारी ने कंपनी की ओर से कोई अपराध किया है, तो उसे आरोपी बनाया जा सकता है और कंपनी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते उसकी ओर से आपराधिक इरादे के साथ सक्रिय भूमिका के पर्याप्त सबूत हों। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त कैसे और किस तरीके से आरोपी कंपनी यानी मेसर्स एग्री केयर ऑर्गेनिक फार्म के प्रभारी थे या उसके प्रति जिम्मेदार थे। इस प्रकार देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट में दायर की गई शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

अंत में, बेंच निष्कर्ष निकालती है कि यहां ऊपर जो देखा और चर्चा की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित शिकायत और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 04.09.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को बरी कर दिया जाता है।

निष्कर्ष में, हम इस प्रकार देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है। निःसंदेह, सभी अदालतों को इस मामले में स्पष्ट रूप से, दृढ़तापूर्वक और ठोस रूप से जो कहा गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे इनकार नहीं!

केस टाइटल – रीमा अरोड़ा एवं अन्य बनाम कृषि विभाग, कानून प्रवर्तन निरीक्षक (उर्वरक) अर्थात् नूर मोहम्मद भट
केस नंबर – CRM(M) No. 156/2021 CrlM Nos. 496/2021, 878/2021

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