धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि-

यह मामला राहुल (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा विजय कुमार (आवेदक) के खिलाफ धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ। राहुल ने आरोप लगाया कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में विजय कुमार को 3,00,000 रुपये उधार दिए थे। इस राशि को चुकाने के लिए विजय कुमार ने 4 जुलाई 2023 का एक चेक जारी किया, जिसे बैंक ने “खाता बंद” के उल्लेख के साथ अस्वीकृत कर दिया। 9 अगस्त 2023 को भुगतान की मांग के लिए पंजीकृत नोटिस भेजने के बावजूद, विजय कुमार भुगतान करने में विफल रहे, जिससे शिकायत दर्ज की गई।

प्रमुख विचारणीय कानूनी मुद्दे-

  1. चेक की वैधता – विजय कुमार ने तर्क दिया कि विवादित चेक एक गुमशुदा चेक था जिसके लिए उन्होंने पहले ही 13 जुलाई 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बैंक से भुगतान रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि चेक का राहुल द्वारा दुरुपयोग किया गया था और इसलिए इसे किसी भी देयता के निर्वहन में जारी नहीं माना जा सकता।
  2. अस्वीकृति के आधार – विजय कुमार ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि चेक को “खाता बंद” के उल्लेख के साथ लौटाया गया था न कि धनराशि की कमी के कारण, इसलिए धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कोई देयता उत्पन्न नहीं होती।

न्यायालय का निर्णय-

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न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने समन आदेश को रद्द करने और शिकायत मामले की पूरी प्रक्रिया को खारिज करने के आवेदन को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं-

  1. विवादित तथ्य – न्यायालय ने नोट किया कि क्या चेक एक गुमशुदा चेक था, यह एक विवादित तथ्य का प्रश्न है जिसे केवल परीक्षण के दौरान ही तय किया जा सकता है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पुलिस में एक साधारण आवेदन एक गुमशुदा चेक के संबंध में औपचारिक शिकायत के रूप में पर्याप्त नहीं है।
  2. खाता बंद” उल्लेख – न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड सिकंदराबाद बनाम इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड इंजीनियर्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस. मोदी सीमेंट्स लिमिटेड बनाम श्री कुचिल कुमार नंदी सहित कई पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया। इन निर्णयों में स्थापित किया गया कि “ड्रॉअर को संदर्भित करें,” “भुगतान रोकने के निर्देश,” “व्यवस्था से अधिक” और “खाता बंद” के उल्लेख के साथ लौटाया गया चेक धारा 138 एनआई अधिनियम के अर्थ के भीतर अस्वीकृति के बराबर है।
  3. बेईमानी की धारणा – न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि एक बार चेक जारी होने के बाद, धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत एक धारणा बनती है, और भुगतान रोकने के लिए नोटिस जारी करना धारा 138 के तहत कार्रवाई को नहीं रोकता है। न्यायालय ने कहा, “यदि भुगतान रोकने का कारण धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत बाहर रखा जाता है, तो यह धारा 138 और 139 के उद्देश्य के विपरीत होगा और इससे धारा 138 एनआई अधिनियम निष्प्रभावी हो जाएगी।”
  4. कानूनी मिसालें – न्यायालय ने एनईपीसी मिकॉन लिमिटेड और अन्य बनाम मैग्मा लीजिंग लिमिटेड मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था
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कि “खाता बंद” के उल्लेख के साथ लौटाया गया चेक अपर्याप्त धन के कारण अस्वीकृति के बराबर होगा, इस प्रकार धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत देयता उत्पन्न होती है।

अस्तु दिए गए निर्णय में विजय कुमार का आवेदन खारिज कर दिया गया, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

वाद शीर्षक – विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
वाद संख्या – आवेदन यू/एस 482 संख्या – 17464, 2024

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