ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) का जुर्माना।
डिलिवरी शुल्क पर ब्याज एवं पेनल्टी सहित जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में मांग आदेश प्राप्त हुआ है।
यह आदेश 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित है।
कंपनी संभवतः उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करेगी। ज़ोमैटो ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “हम मानते हैं कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है।”
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