शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक

पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि कुछ कारण बताओ नोटिस फरवरी में समाप्त होने वाले थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।

जनवरी, 2024 में आयोजित संक्षिप्त सुनवाई में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि दांव के अंकित मूल्य के 100% या टोटलाइज़र में भुगतान की गई राशि पर GST लगाने के लिए ‘कार्रवाई योग्य दावे’ की कोई आपूर्ति नहीं है। गेम्सक्राफ्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें गेमिंग कंपनी को जारी किए गए 21,000 करोड़ रुपये के GST सूचना नोटिस रद्द कर दिया गया।

वाद शीर्षक – माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (एचक्यूएस) और अन्य बनाम गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

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