“I take you to be my wife/husband, to have and to hold, from this day forward, for better,
for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till
death us do part, according to God’s Holy law, in the presence of God, I make this vow.”
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि तलाक देने के लिए क्रूरता अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है।
Kerala High Court केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की परवाह किए बिना तलाक को सही ठहराने के लिए वैवाहिक क्रूरता की एक समान परिभाषा होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की डिवीजन बेंच ने कहा कि कानून धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्रूरता को मान्यता नहीं दे सकता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि व्यक्तिगत कानूनों में क्रूरता की कुछ परिभाषाएं शामिल हैं या बाहर हैं।
कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए Indian Constitution संविधान के Article 44 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Court) से भी प्रेरणा ली।
पीठ ने कहा, “कानून विभिन्न प्रकार की क्रूरता को हिंदू क्रूरता, मुस्लिम क्रूरता, ईसाई क्रूरता या धर्मनिरपेक्ष क्रूरता के रूप में तलाक के लिए एक डिक्री को सही ठहराने के लिए मान्यता नहीं दे सकता है। केवल तथ्य यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम बिना किसी शर्त या स्पष्टीकरण के क्रूरता का उल्लेख करते हैं या तथ्य यह है कि तलाक अधिनियम और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम वैवाहिक क्रूरता की प्रकृति का संकेत देता है जिसे स्थापित किया जाना चाहिए, इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहरा सकता है कि वैवाहिक क्रूरता की प्रकृति जो पति-पत्नी को तलाक के लिए पात्र बनाती है, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत अलग है।”
जानकारी हो की कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि तलाक देने के लिए क्रूरता अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है।
The Apex Court in Samar Ghosh vs. Jaya Ghosh ((2007) 4 SCC 511) elaborately discussed the nature and scope of mental cruelty as a ground of divorce.
हम इस सिद्धांत को खारिज करते हैं कि तलाक के लिए पति या पत्नी को हकदार बनाने के लिए वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा अलग-अलग धार्मिक विश्वासों से संबंधित व्यक्तियों के लिए भिन्न और भिन्न हो सकती है, क्योंकि संबंधित व्यक्तिगत कानून विधियों में अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है।
न्यायलय ने पारिवारिक न्यायलय की डिक्री के खिलाफ एक पत्नी द्वारा दायर एक अपील पर फैसला सुनाया, जिसने पति के आवेदन पर उसके खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक दिया था।
पति का मुख्य आरोप यह था कि शादी की शुरुआत से ही उसकी पत्नी ने व्यवहार संबंधी विकारों का प्रदर्शन किया जो अक्सर हिंसक और अपमानजनक हो जाता था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी पत्नी बच्चों के प्रति असावधान थी और 2005 से वह अपने पैतृक घर में रहती थी और अपने बच्चों की उपेक्षा करती थी।
केस टाइटल – मैरी मार्गरेट बनाम जोस पी थॉमस
केस नंबर – MAT.APPEAL NO.1119 OF 2015
कोरम – न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक न्यायमूर्ति सोफी थॉमस