एक चालाक अभियुक्त प्रभावी रूप से उसके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को रोकने में सक्षम हो जाएगा – सुप्रीम कोर्ट

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“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति।” इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक चतुर अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो जाएगा, भले ही इसका कारण कभी भी सामने आया हो। प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती”।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति देने से एक सरल आरोपी अपने हित और सुविधा के अनुसार उसके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को रोकने में सक्षम हो जाएगा। कोर्ट ने माना कि दूसरी याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सुनवाई योग्य है। उन आधारों पर विचारणीय नहीं होगा जो पहली याचिका दायर करने के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध थे।

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की दूसरी याचिका के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने धारा 482 के तहत लगातार याचिकाओं को अनुमति न देने के सिद्धांत का पालन करने के महत्व पर जोर दिया, भले ही ऐसी याचिकाओं का कारण सामने आया हो।

न्यायमूर्ति सी.टी. की खंडपीठ ने रविकुमार एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार ने अवलोकन किया-

“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति।” इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक चतुर अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो जाएगा, भले ही इसका कारण कभी भी सामने आया हो। प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती”।

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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह बघेल और न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु उपस्थित हुए।

एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता योजना के तहत शौचालयों के निर्माण में अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता उस समय परियोजना निदेशक/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट था और उसे शिकायत में फंसाया गया था।

याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 420, 467, 468, और 471, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) की धारा 7 और 13 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

3 दिसंबर 2013 को, सरकार ने कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर धारा 409, 420, 467, 468, 471 आईपीसी और पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने सरकार के मंजूरी आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने और मंजूरी आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। याचिकाकर्ता ने दूसरी याचिका दायर कर आरोप पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की जिसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे का पता लगाया-

“क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका सुनवाई योग्य है? उन आधारों पर जो इसके तहत पहली याचिका दायर करने के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध थे?”

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कोर्ट ने दोहराया कि ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किसी भी परिस्थिति में दूसरी याचिका की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि दूसरी याचिका की विचारणीयता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एक के बाद एक याचिका उठाना स्वीकार्य नहीं है।

हालांकि यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका दायर की जाए। किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोला जाएगा और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एक के बाद एक याचिका उठाना संभव नहीं है। हालाँकि ऐसी सभी दलीलें पहली बार में भी बहुत उपलब्ध थीं। बेंच ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और लागू आदेश की पुष्टि की।

केस टाइटल – भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
केस नंबर – आईएनएससी 955 ऑफ 2023

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