Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने नामित सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “विद्वान वकील को सुनने के बाद हमें याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पूरी याचिका गलत है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।”

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई दो दलीलों का उल्लेख करते हुए आदेश को निर्धारित करना शुरू किया। हालाँकि, कोर्ट ने बीच में ही रोक दिया और ऊपर के रूप में आदेश दिया। “हितों के टकराव की संभावना है”, अधिवक्ता आनंद जोंधले ने शुरुआत में प्रस्तुत किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश को मामले की सुनवाई से बचना चाहिए।

वकील ने तब जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच द्वारा पारित कुछ आदेशों की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता टैगिंग की गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया, तो उसे अनुमति दी गई, जबकि एक जूनियर अधिवक्ता को वही राहत नहीं दी गई।

वकील ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई की जहां उनका बेटा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था।

वकील ने कहा, “यह एक स्वीकृत तथ्य है। वास्तव में, बीसीआई ने कहा कि विद्वान न्यायाधीश को जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आदेश संलग्न था।”

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बेंच ने तब वकील से दस्तावेजों से यह दिखाने के लिए कहा कि क्या आदेश वास्तव में एसएलपी से जुड़ा था जिसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुना था। वकील ने तब कहा कि उन्होंने एसएलपी की एक प्रति पेश की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई आरोप झूठा पाया जाता है, तो उनका मुवक्किल अभियोजन का सामना करने के लिए तैयार है। जब अदालत ने वकील से यह दिखाने के लिए कहा कि क्या आदेश कागजी किताब का हिस्सा था, तो वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि वह पता लगाने के लिए समय चाहता है। फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश द्वारा कुछ बाध्यकारी उदाहरणों का पालन नहीं किया गया है।

CJI ने कहा “आप ऐसी बातों पर बहस नहीं कर सकते” फिर उन्होंने यह दिखाने के लिए स्थगन की मांग की कि आदेश एसएलपी के साथ संलग्न था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था कि कोर्ट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया था। मामले को सुबह बेंच के सामने रखा गया था और कोर्ट दोपहर 12.45 बजे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।

याचिका में वरिष्ठतम न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी।

CJI ने मामले को आज दोपहर 12.45 बजे ही सूचीबद्ध करेंने का उल्लेख किया और कहा हम करेंगे सुनवाई, इस दौरान कहा “मेरे भाई और बहन (जस्टिस एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी) के लिए कागज की किताबें प्राप्त करें।”

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