HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है

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केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स ईकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एलक्यू/एससी/2023/246] पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करना केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर के आधार पर जीएसटी शासन के तहत एक निर्धारिती को न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था।

पीठ ने दीया एजेंसी बनाम राज्य कर अधिकारी [एलक्यू/केईआरएचसी/2023/1717] के मामले का भी उल्लेख किया, जहां यह देखा गया कि मूल्यांकन आदेश, जिसने याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार कर दिया था, कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अपने दावे को साबित करने का अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ मामले को मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने पर, मूल्यांकन अधिकारी आश्वस्त हो जाता है कि दावा वास्तविक और वैध है, तो याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना चाहिए। फॉर्म जीएसटीआर-2ए में उक्त कर की अनुपस्थिति को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए निर्धारिती के दावे को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाना चाहिए।

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उसके मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। अदालत ने केवल फॉर्म जीएसटीआर 2ए पर भरोसा किए बिना, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए उनके दावे के संबंध में याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य की गहन जांच के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के बाद मूल्यांकन प्राधिकारी को लागू कानूनों के अनुपालन में नए आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।

केस टाइटल – सर्वश्री मेंहदी मेडिकल्स बनाम राज्य कर अधिकारी द्वितीय सर्कल, राज्य माल और सेवा कर विभाग और अन्य।
केस नंबर – WP (C) No. 30660 ऑफ़ 2023 -KER HC

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