हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

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पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मामले का उल्लेख किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई से शुरू होगा और सोरेन को अपनी पार्टी जेएमएम के लिए प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हमने 4 फरवरी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन फैसला नहीं सुनाया। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा।

“राज्य में चुनाव का पहला चरण 13 मई से शुरू हो रहा है और इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और पिछले सप्ताह नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। सिब्बल ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अधिकारों का हनन किया जा रहा है।”

पीठ ने कहा कि वह अनुरोध पर विचार करेगी और सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई होगी। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को भी जमानत याचिका के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सोरेन वर्तमान में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। 13 दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें 15 फरवरी को जेल भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 29 अप्रैल को मामले में सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सोरेन ने नकली विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके “अपराध की बड़ी मात्रा” अर्जित की है। करोड़ों रुपये की कीमत वाली जमीन के बड़े हिस्से को हासिल करने के लिए जाली/फर्जी दस्तावेज तैयार किए।

ज्ञात हो की झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया था।

यह घटनाक्रम 16 मार्च को घोषित लोकसभा चुनावों से पहले हुआ।

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