Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने श्री पीयूष भारती, सिविल न्यायाधीश (Junior Division), दक्षिण, लखनऊ को सुनवाई की अगली तिथि, 28 मार्च, 2022 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इस मामले में, एक दया अग्रवाल (आवेदक / वादी) ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी वादी की संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से परहेज करे।
ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त मुकदमे के साथ दायर अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर प्रतिवादी को नोटिस दिया और एक कमीशन जारी किया गया।
निचली अदालत में प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए श्रम की सहायता से विचाराधीन संपत्ति की छत को गिराया जा रहा था।
चूंकि कोई-अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी और केवल नोटिस जारी किए गए थे, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के विध्वंस कार्य की तस्वीरों के साथ धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन दिया।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया और निर्देश दिया कि आवेदन को फाइल पर रखा जाए।
नतीजतन, याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 सीपीसी के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, और विरोधी पक्ष को वाद में संपत्ति को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया। इसी बीच।
उच्च न्यायालय ने अपने दिए निर्णय में कहा की पेपर बुक के पेज 67 पर ऑर्डर शीट के अंशों की समीक्षा की और पाया कि ट्रायल कोर्ट ने चार मौकों पर, यानी 29.10.2021, 12.11.2021, 06.12.2021 और 03.01.2022 को लगातार ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर करने की उपेक्षा की थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, ट्रायल कोर्ट को पता होना चाहिए कि यदि विचाराधीन संपत्ति को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इससे वादी को अपूरणीय क्षति और क्षति होगी, जो वहां किरायेदार के रूप में रह रहा है। ऐसे मामलों में, ट्रायल कोर्ट के लिए यह उचित होगा कि वह अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर जल्द से जल्द विचार करे, खासकर जब से प्रतिवादी पहले ही मुकदमे में पेश हो चुके हैं और अपना वकालतनामा दायर कर चुके हैं।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 28 मार्च, 2022 को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाए।
केस टाइटल – Daya Agarwal vs The Court Of Civil Judge ( Junior Division )Lucknow And Another
केस नंबर – MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. – 274 of 2022
कोरम – न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा